दिल्ली से नोएडा और गाजियाबाद आ सकते हैं लोग, कंटेनमेंट जोन वालों को अनुमति नहीं
नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन लगा हुआ है। जिसका अभी चौथा चरण चल रहा है। केंद्र सरकार के बाद अब चौथे चरण के लॉकडाउन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार, जो लोग दिल्ली में रहते हैं वह नोएडा और गाजियाबाद की यात्रा कर सकते हैं। हालांकि जो दिल्ली के उन स्थानों में रहते हैं, जिन्हें कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, उन्हें गाजियाबाद और नोएडा में आने की इजाजत नहीं होगी।
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केंद्र सरकार के 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इनके मुताबिक उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन 31 मई तक ही जारी रहेगा। वहीं विस्तृत आदेश संबंधित जिला प्रशासन जारी करेगा। यहां सभी सार्वजनिक स्थानों को बंद रखा गया है, जैसे शॉपिंग मॉल, थियेटर, असेंबली हॉल और पूजा स्थल। इसके अलावा यहां स्कूल और कॉलेजों को भी बंद करने के आदेश हैं। मेट्रो रेल सेवाओं और विमान सेवाओं पर भी इस दौरान प्रतिबंध रहेगा।
दिशा निर्देश में क्या इजाजत है और क्या नहीं-
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक बसों या निजी वाहनों के लिए अंतर-राज्यीय यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है।
- यहां रेस्त्रां में लोग बैठकर खाना नहीं खा सकेंगे, लेकिन होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी।
- मिठाई की दुकान खोलने की अनुमति है, लेकिन वहां केवल बिक्री होगी। कोई बैठकर नहीं खा सकेगा।
- सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी तरह की औद्योगिक गतिविधियों को इजाजत है।
- मॉल को छोड़कर सभी तरह के बाजार अलग-अलग दिनों पर खोले जा सकते हैं। यानी रोटेशन के अनुसार।
- बाजार को खेलने के मामले में जिला प्रशासन शेड्यूल बनाएंगे कि कब बाजार में किसी दुकान को खोलने की अनुमति होगी और कब नहीं।
- प्रत्येक सुबह 6 से 9 बजे के बीच केवल खुदरा खरीदारों के लिए सब्जी बाजार खोलने की अनुमति है।
- चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा केवल दो लोग बैठ सकते हैं।
- दोपहिया वाहनों पर केवल एक ही शख्स को अनुमति है। हालांकि वाहन चलाने वाले के पीछे अगर महिला बैठी है, तो उसे भी अनुमति होगी।
- 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवति महिला और वो लोग जो बीमार हैं, उन्हें घर में ही रहना होगा। इनके घर से निकलने पर पाबंदी रहेगी।
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