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UPSC Prelims 2020: सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा स्थगित करने वाली याचिका खारिज की

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नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा स्थगित करने की मांग वाली याचिका आज खारिज कर दी है। यूपीएससी की ओर से यह परीक्षा 4 अक्टूबर, 2020 को निर्धारित है। अलबत्ता सर्वोच अदालत ने केंद्र से कहा है कि जिन उम्मीदवारों का यह आखिरी प्रयास होने वाला है, उनके साथ रियायत पर विचार करें। इससे पहले सोमवार को यूपीएससी ने अदालत से कहा था कि परीक्षा स्थगित करना असंभव है, क्योंकि सभी लॉजिस्टिक का इंतजाम पहले से किया जा चुका है।

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UPSC Prelims 2020: Supreme Court ने खारिज की Exam Postponed करने की मांग वाली याचिका |वनइंडिया हिंदी
UPSC Prelims 2020:Supreme Court dismisses the petition postponing the exam

सुप्रीम कोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग की ओर से 4 अक्टूबर को आयोजित होने जा रही प्रारंभिक परीक्षा स्थगित करने वाली अर्जी खारिज कर दी है। लेकिन, सर्वोच्च अदालत ने इसके साथ ही केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि जिन उम्मीदवारों का आखिरी यह अंतिम प्रयास है, उनके साथ कुछ रियायत करें। गौरतलब है कि देशभर में कोविड-19 महामारी के बढ़ते मामलों को लेकर इस परीक्षा को स्थगित करने को लेकर सर्वोच अदालत में याचिका दायर की गई थी। गौरतलब है कि सोमवार को यूपीएससी ने अदालत से कहा था कि परीक्षा स्थगित करना असंभव है, क्योंकि सभी लॉजिस्टिक का इंतजाम पहले से किया जा चुका है। तब जस्टिस एएम खानविल्कर की अध्यक्षता वाली 3 जजों की खंडपीठ ने यूपीएससी से कहा था कि वह इस तथ्य को हलफनामे में रखे और व्यवस्थाओं के साथ रखें।

अदालत में याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई थी कि कोरोना की वजह से परीक्षा कराने का यह सही वक्त नहीं है। इस परीक्षा में देशभर के 72 शहरों में विभिन्न केंद्रों में करीब 6 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद है और यह परीक्षा ऑनलाइन नहीं है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए यूपीएससी से तैयारियों को लेकर सारी जानकारी देने को कहा था। अदालत में यूपीएससी के वकील ने कहा था कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पहले 31 मई को ही होनी थी और अब इसे और टालना असंभव है।

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UPSC Prelims 2020:Supreme Court dismisses the petition postponing the exam
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