UP: मुस्लिम दोस्त की गिरफ्तारी पर बोली लड़की- 'लोगों ने फालतू का वीडियो बना इसे लव जिहाद का नाम दिया'
UP:मुस्लिम दोस्त की गिरफ्तारी पर बोली लड़की- 'लोगों ने फालतू का वीडियो बना इसे लव जिहाद का नाम दिया'
UP love jihad law News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर (Uttar Pradesh Bijnor) में 14 दिसंबर की रात लगभग 10.30 बजे एक 16 वर्षी लड़की अपने दलित दोस्त और उसके पूर्व मुस्लिम सहपाठी के साथ एक अन्य दोस्त के बर्थडे पार्टी से वापस अपने घर जा रही थी। इस दौरान कथित तौर पर पुरुषों के एक समूह इन लोगों का पीछा किया। इनसे इनके धर्मों के बारे में पूछताछ करने के बाद उन लोगों ने लड़की और उसके दोस्तों की लाठी से पिटाई की। जब उन कथित पुरुषों के एक समूह को स्पष्ट हो गया कि वे अलग-अलग धर्मों के हैं तो उन्होंने स्थानीय पुलिस स्टेशन में इन सभी लोगों को भेज दिया। जिसके बाद लव जिहाद कानून (love jihad law) के तहत लड़की के दोस्त पर मामला दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार किया गया। अब इस पूरे मामले पर लड़की और उसके पिता का पक्ष सामने आया है।
लड़की ने कहा- मैं अपनी मर्जी से दोस्तों के साथ आ रही थी
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, 16 वर्षीय लड़की ने कहा है, ''मैंने मजिस्ट्रेट को पहले भी बताया था और मैं फिर से वही कह रही हूं कि उन लोगों को (जो पीछा कर रहे थे) मेरे दोस्त के साथ चलने में समस्या हो रही थी। उन्होंने फालतू में मेरा वीडियो बनाया और अब इसे लव जिहाद का नाम दे रहे हैं। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं अपनी मर्जी से अपने दोस्तों के पास गई थी।''
पिता ने FIR दर्ज कराने की बात से किया इनकार
मीडिया रिपोर्ट में पहले ये बात सामने आई कि लड़की के दोस्त पर उसके पिता ने धर्म परिवर्तन, एससी / एसटी एक्ट, और POCSO एक्ट तहत मामला दर्ज करवाया था। कथित तौर पर लड़की के पिता की शिकायत पर दर्ज की गई एफआईआर में कहा गया है कि आरोपी ने "लड़की से शादी करने इरादे से उसके साथ दोस्ती की और साथ आने के लिए प्रेरित किया।''
हालांकि, लड़की के पिता ने अब उनकी शिकायत को अस्वीकार कर दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया कि पुलिस ने लड़की के पिता का ने बयान दर्ज किया था।
लड़की के पिता बोले- बेटी पर पूरा भरोसा, राजनीति का हिस्सा नहीं बननी चाहिए
इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए लड़की के पिता ने कहा, ''मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। उसने क्या गलत किया? उसे राजनीति का हिस्सा क्यों बनाया जाना चाहिए? क्या अब एक लड़के और लड़की का एक साथ चलना गैरकानूनी है क्या?
पूरे मामले पर पुलिस का क्या है पक्ष
रिपोर्ट के मुताबिक लड़की का दोस्त युवक अब बिजनौर की जेल में है। पुलिस का दावा है कि युवक 18 साल का है। जबकि उसके परिवार के सदस्यों ने कहा है कि लड़की की उम्र 17 साल है।
इस मामले में जहां एफआईआर दर्ज की गई वो धामपुर पुलिस चौकी है। धामपुर के स्टेशन हाउस अधिकारी अरुण कुमार ने कहा है, ''आरोपी युवक न्यायिक हिरासत में है। अगर वह नाबालिग है, तो उन्हें (परिवार) यह दिखाने के लिए दस्तावेजों देने होंगे। हमने लड़की से और उसके पिता की शिकायत के आधार पर इस मामले में उचित धाराएं लगाई हैं।''
घटना के राजनीतिकरण का प्रशासन पर लड़की के पिता ने लगाया आरोप
घटना के राजनीतिकरण के लिए स्थानीय प्रधान को दोषी ठहराते हुए लड़की के पिता ने कहा, "यह सब राजनीति है। उन्होंने मेरी बेटी का वीडियो और झूठा दावा किया कि यह लव जिहाद का मामला है। मैं पहले भी प्रधान रहा हूं और फिर से चुनाव लड़ने की योजना बना रहा था। लेकिन अब उन्होंने मेरी बेटी को गांव में शर्मसार किया है ताकी मैं चुनाव ना लड़ सकूं।''
पिता के आरोपों से इनकार करते हुए गांव प्रधान ने कहा, जब यह मामला मेरे संज्ञान में आया तो मैं लड़की के पिता के साथ था। मैंने उन्हें FIR दर्ज करने में मदद की है। आप ये याद रखिए कि वो प्रधान के चुनाव में हार गया था।
गिरफ्तार युवक के परिवार ने क्या कहा?
लड़की के घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर गिरफ्तार युवक का एक कमरे का ईंट का घर है ,जहां युवक अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में चार भाई-बहन और उसकी मां है। युवक की मां ने कहा, मैं सिर्फ अपने बेटे को फिर से देखना चाहती हूं। पुलिस ने उसके खिलाफ एक झूठा मामला दर्ज किया है। युवक के पिता का एक साल पहले दिल की बीमारी से निधन हो गया था।
युवक का बड़ा भाई खेत मजदूरी का काम करता है। जबकि दूसरा देहरादून में एक दर्जी का काम करता है। परिवार का दावा है कि युवक, जो कक्षा 3 के बाद स्कूल में पढ़ने ही नहीं गया, वो एक नाबालिग है, लेकिन इसे साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है।