उन्नाव रेप केस: पीड़िता के चाचा को रायबरेली जेल से तिहाड़ जेल शिफ्ट करने का आदेश
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के कार एक्सिडेंट के बाद कई अहम फैसले दिए हैं। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के चाचा को रायबरेली जेल से तत्काल दिल्ली के तिहाड़ जेल शिफ्ट करने का आदेश दिया है। बता दें कि पीड़िता रायबरेली जेल में बंद अपने चाचा से मिलने जा रही थी, उसी दौरान ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी थी जिसमें पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई।
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इसके पहले, गुरुवार को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस से जुड़े सभी 5 केस को दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कार दुर्घटना की जांंच के लिए सीबीआई को 7 दिनों का वक्त दिया था और कहा था कि बहुत जरूरत पड़ने पर एजेंसी एक हफ्ते का अतिरिक्त समय ले सकती है। कोर्ट ने कहा था कि इस केस का ट्रायल 45 दिन में पूरा किया जाए।
कोर्ट ने साथ ही यूपी सरकार को आदेश दिया था कि पीड़िता को अंतरिम मुआवजे के रूप में 25 लाख रु दिए जाएं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के परिवार और वकील को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश भी दिया था। बता दें कि उन्नाव रेप पीड़िता, परिवार के अन्य सदस्य और वकील उस कार में सवार थे जिसे रविवार को ट्रक ने टक्कर मारा था।
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सीबीआई कर रही है जांच
उस वक्त वे लोग पीड़िता के चाचा से मिलने रायबरेली जा रहे थे। इस एक्सिडेंट में पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई जबकि पीड़िता की हालत गंभीर है। इस घटना के बाद पीड़िता के चाचा ने आरोप लगाया था कि कार दुर्घटना के पीछे कुलदीप सिंह सेंगर और अन्य भाजपा नेताओं का हाथ हैं। सीबीआई ने इस मामले में सेंगर और 10 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।