अनलॉक-5: नौकरी करने वाले लोगों के लिए सरकार ने जारी की गाइडलाइन, जानना बेहद जरूरी
अनलॉक-5: नौकरी करने वाले लोगों के लिए सरकार ने जारी की गाइडलाइन, जानना बेहद जरूरी
नई दिल्ली। New office rules during Covid 19: देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 1 अक्टूबर से अनलॉक 5 आरंभ हो चुका है। श्रम मंत्रालय ने आफिस और इंडस्ट्रीज में कोरोना संक्रमण कर्मचारियों और श्रमिकों को बचाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइड लाइन को आपको लिए जानना बेहद आवश्यक हैं आपने इन नियमों के प्रति अनदेखी की तो इसका असर आपके अप्रेजल तक पर पड़ सकता हैं। श्रम मंत्रालय के दिशानिर्देशों में बताया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग और कंपनी के निर्देशों का पालन करना जरुरी होगा। इसलिए श्रम मंत्रालय द्वारा जारी की गाइडलाइन का आपको हर हाल में पालन करना होगा। जानिए क्या श्रम मंत्रालय की गाइडलाइन ?
सेफ वर्कप्लेस के लिए नई गाइडलाइंस तैयार की गई
बता दें जो श्रम मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की हैं. इस पर श्रम मंत्रालय से संबंधित Directorate General of Health Services (DGHS) ने सेफ वर्कप्लेस के लिए नई गाइडलाइंस तैयार की गई है।
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कर्मचारी का अप्रेजल तक रुक सकता है
श्रम मंत्रालय की इस गाइडलाइंस में कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग और कंपनी के निर्देशों का पालन जरूरी होगा.इस गाइडलाइन का पालन न करते हुए ऑफिस में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को फॉलो नहीं करता है या लंच शेयर करने या फिर कंपनी के निर्देशों की अनदेखी करने वाले कर्मचारी का अप्रेजल तक रुक सकता है।
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CCTV के जरिए कर्मचारियों पर रखी जाएंगी नजर
श्रम मंत्रालय की इस गाइडलाइन के अनुसार कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट CCTV के जरिए कर्मचारियों पर नजर रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। जो भी कर्मचारी नियमों का पालन ना करने पर अप्रेजल रुक सकता है।
कंपनियों को सभी का हेल्थ बीमा और Special Leave Policy तैयार करने का दिया गया आदेश
श्रम मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस में प्राइवेट कंपनियों को भी निर्देश दिया गया है और इंडस्ट्री HR पॉलिसी में संशोधन करने के निर्देश दिए गए हैं। ये भी निर्देश दिया गया है कि सभी कर्मचारियों के लिए हेल्थ बीमा अनिवार्य किया जाए। इसके साथ ही आगे कहा गया है कि कोरोना के लिए कंपनियां Special Leave Policy तैयार की जाए। इसमें कंपनियों को नजदीकी अस्पताल से टाई-अप करने का भी निर्देश दिया गया है।
प्राइवेट वाहन या साइकिल का उपयोग करने का निर्देश
इसके साथ ही गाइडलाइन में सार्वजनिक वाहनों के बजाय कर्मचारियों को प्राइवेट वाहन या साइकिल का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। कंपनी को कर्मचारियों को आफिस के लिए अधिक से अधिक सीढ़ियों के उपयोग को प्रोत्साहित करने की सलाह दी गई है। लिफ्ट को इस्तेमाल करते समय 2 से 4 लोगों से अधिक की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
इन कर्मचारियों को घर से काम करने की होगी इजाजत
श्रममंत्रालय की गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मां-पिता अगर दोनों ही वर्किंग हैं तो उन्हें घर से काम (work from Home) की इजाजत मिलनी चाहिए। इसके अलावा 65 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को work from Home करने के प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑफिस में पर्याप्त मात्रा में हैंड सैनिटाइजर (बिना स्पर्श किए इस्तेमाल किया जाने वाला) और थर्मल स्क्रीनिंग को अनिवार्य किया गया है।
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पिक एंड ड्राप करने वाले वाहनों को रखना होगा ये ख्याल
जिन कर्मचारियों को कंपनी द्वारा पिक एंड ड्राप की सुविधा दी गई है उन लोगों को पिक एंड ड्रॉप के दौरान ऐसी बस या दूसरे वाहन उपलब्ध कराएं जाने और बड़ी गाडि़यों को इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है। कर्मचारियों को पिक एंड ड्राप करने वाले इन वाहनों की कुल क्षमता के तुलना में सिर्फ 30-40 फीसदी कर्मचारी को बैठाने का निर्देश दिया गया है ताकि सोशल डिस्टेसिंग का पालन हो सकें। पहले की तरह बस में कर्मचारियों को ठूंस कर भरने से सख्त मना किया गया है अगर ऐसा पाया जाता है तो संबंधित कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।