अनलॉक-5: सरकार का स्कूलों को फिर से खोलने को लेकर बड़ा फैसला
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार शाम अनलॉक 5 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। सरकार की ओर से जारी अनलॉक -5 की गाइडलाइन में कई फैसलों के राज्य सरकारों के उपर छोड़ दिया गया है। केंद्र सरकार ने स्कूल खोलने को लेकर बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि, स्कूलों और कोचिंग सेंटरों को चरणबद्ध तरीके से खोलने को लेकर राज्य सरकारें 15 अक्टूबर के बाद फैसला ले सकती हैं। हालांकि, इसके लिए अभिभावकों की सहमति भी जरूरी होगी।
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गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशानिर्देशों के मुताबिक देश में 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स को खोलने की इजाजत होगी। ये सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स अपनी 50 फीसदी क्षमता के साथ ही काम करेंगे। यानी कि यहां पर आधी सीट खाली रहेंगे। इस बाबत देश का सूचना प्रसारण मंत्रालय जल्द ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा। गृह मंत्रालय ने तैराकों के ट्रेनिंग के उद्देश्य से इस्तेमाल किए जाने वाले स्विमिंग पूल को भी 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दे दी है।
अनलॉक-5 के तहत कंटेनमेंट जोन्स से बाहर स्थित एंटरटेनमेंट पार्कों और उसी तरह की दूसरी जगहों को भी 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दे दी गई है। वहीं कंटेनमेंट जोन में सख्त लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक बढ़ाया गया। जिन कमर्शनल फ्लाइट्स को गृह मंत्रालय की तरफ से इजाजत मिली हुई है, उन्हें छोड़कर इंटरनैशनल कमर्शल फ्लाइटों पर रोक जारी रहेगी। वहीं सामाजिक, खेल, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कार्यक्रमों आदि को पहले ही अधिकतम 100 लोगों के साथ आयोजित करने की अनुमति दे दी जा चुकी है।
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