Unlock-2: में जानिए कहां-कहां सरकार ने दी छूट, गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन
Unlock 2 के लिए भारत सरकार की नई गाइडलाइन जारी, जानिए किस पर रहेगी छूट
नई दिल्ली। कोरोना महामारी के बीच केन्द्र सरकार ने सोमवार की शाम अनलॉक 2 को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की गयी। होम मिनिस्ट्री ने एक जुलाई से अनलॉक 2 के तहत कई सुविधाओं को खोलने का निर्णय लिया हैं। जानिए अनलॉक 2 के तहत कौन सी छूट दी गई हैं।
1-
डोमेस्टिक
फ्लाइट
और
पैसेन्जर
ट्रेन
को
सख्त
नियमों
के
अंतर्गत
संचालन
की
छूट
दी
गई
हैं।
2-
सरकार
की
ओर
से
जारी
गाइडलाइन्स
में
स्कूल,
कॉलेज,
शैक्षणिक
और
कोचिंग
संस्थान,
31
जुलाई
तक
बंद
रहेंगे
3-
अंतर्राष्ट्रीय
उड़ानें,
मेट्रो
रेल,
सिनेमा,
जिम,
पूल,
धार्मिक
समारोहों
पर
लगा
रोक
रहेगी
4-
राज्य
सरकार
और
केन्द्र
सरकार
के
प्रशिक्षण
संस्थान
15
जुलाई
तक
बंद
रहेंगे
उसके
बाद
गाइडलाइन
जारी
की
जाएगी
जिसके
बाद
15
जुलाई
के
बाद
खोल
सकेंगे।
5-
31
जुलाई
तक
कन्टेन्मेंट
जोन
में
लॉकडाउन
जारी
रहेगा
लेकिन
जरुरी
सुविधाओं
में
छूट
दी
जाएगी।
6-
नाइट
कफ्यू
मे
थोड़ी
छूट
दी
गई
है
जो
कि
अब
1
जुलाई
से
रात
के
दस
बजे
से
सुबह
के
5
बजे
तक
जारी
रहेगा।
7-
शहर
के
कोरोना
प्रभावित
क्षेत्रों
के
अनुसार
दुकानों
पर
एक
समय
में
पांच
से
अधिक
व्यक्ति
नहीं
रह
सकते।
उन्हें
सोशल
डिस्टेसिंग
का
पालन
करना
होगा।
8-
रात
के
कफ्यू
में
कंपनियों
और
फैक्ट्रियां
जहां
कई
शिफ्ट
चलती
है
और
नेशनल
हाईवे
पर
सामाग्रियों
को
ढोने
और
लोगों
में
छूट
प्रदान
की
गई।
9-
कार्गो
की
लोडिंग
और
अनलोडिंग
को
नाइट
कफ्यू
में
छूट
दी
गई
है
वहीं
बस,
ट्रेन
और
हवाई
यात्रा
करने
वालों
के
अवागनमन
पर
नाइट
कफ्यू
में
छूट
दी
गई
है।
10-
होम
मिनिस्ट्री
ने
बताया
कि
पहले
से
ही
हवाई
यात्राओं
और
रेल
यात्रााओं
में
लिमिटेड
छूट
दी
गई
है।
11-
सोशल,
पॉलिटिकल,
स्पोर्ट्स,
मनोरंजन,
एकेडेकिम,
कल्चरर,
धार्मिक
कार्यक्रमों
और
बड़ी
सामूहिक
सभाओं
पर
प्रतिबंध
को
जारी
रखा
गया
है।
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