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8 जून से खुल रहे मॉल्‍स रेस्‍टोरेंट और धार्मिक स्थल, सरकार ने जारी किए दिशानिर्देश, जानें क्या हैं नियम

मॉल्‍स, रेस्‍टोरेंट, पूजा स्थल के लिए सरकार ने लागू किए नियम

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नई दिल्ली। कोरोना वायरस के फैलने के बाद संक्रमण को रोकने के लिए देश में पहला लॉकडाउन 25 मार्च से लगाया गया था। तभी से देश भर के हर शहर में होटल, रेस्‍तरां और शॉपिंग मॉल बंद हैं। लेकिन 31 मई को लॉकडाउन खत्‍म होने के बाद सरकार ने 1 जून से अनलॉक-1 की घोषणा की है, इसके अंतर्गत आठ जून से रेस्‍टोरेंट और मॉल्‍स को खास ऐहतियात का पालन करने हुए खोलने के निर्देश दिए गए हैं। केन्‍द्र सरकार ने गुरुवार को देशव्यापी COVID-19 लॉकडाउन के बाद शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और पूजा स्थलों को खोलने की अनुमति देने के लिए नए नियमों की घोषणा की। सरकार ने इन्‍हें खोलने के आदेश के बाद अब इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किया हैं जिसका इन सभी जगहों पर सख्‍ती से पालन किया जाएगा और इसका पालन न करने वालों के खिलाफ सख्‍त कार्रवाई की जाएगी।

धार्मिक स्‍थलों के लिए जारी किए गए ये निर्देश

धार्मिक स्‍थलों के लिए जारी किए गए ये निर्देश

नए दिशानिर्देशों के अंतर्गत धार्मिक स्‍थल जाते समय धार्मिक ग्रंथों और मूर्तियों को नहीं छूने की लोगों को सलाह दी हैं। धार्मिक स्‍थलों में 65 साल से अधिक उम्र के बुजर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्‍चे नहीं जा सकते। फेस कवर / मास्क का उपयोगआवश्‍यक किया गया है। प्रसाद बांटने पर भी रोक लगाई है। धार्मिक स्‍थलों में थर्मल स्‍क्रीनिंग करनी होगी, साथ ही मॉस्‍क पहनना जरूरी है। धार्मिक स्‍थलों को दिन में कई बार सेनिटाइज करना आवश्‍यक किया गया है।

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मॉल्‍स में इन बातों का रखना होगा खास ध्‍यान

मॉल्‍स में इन बातों का रखना होगा खास ध्‍यान

फेस कवर / मास्क का उपयोग आवश्‍यक किया गया है। मॉल, रेस्‍टोरेंट जाते समय सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन करने और मॉस्‍क पहनने के निर्देश जारी किए गए हैं। मॉल में आने-जाने वालों के शरीर के तापमान की जांच होगी। सभी स्‍थलों पर जहां तक ​​संभव हो कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन किया जाना चाहिए। श्वसन शिष्टाचार का सख्ती से पालन किया जाए। इसमें खांसने / छींकने के दौरान मुंह पर रूमाल का इस्‍तेमाल अवश्‍य करें। इन सभी स्‍थानों पर हर किसी को मुंह और नाक को ढक कर ही रहना होगा। सभी द्वारा स्वास्थ्य की स्व-निगरानी करना और किसी भी बीमारी की जल्द से जल्द राज्य और जिला हेल्पलाइन पर रिपोर्ट करना होगा। इन सभी स्‍थानों पर थूकना सख्त वर्जित किया गया है।आरोग्य सेतु ऐप मोबाइल में डाउनलोड कर इसका उपयोग सभी को करने की सलाह दी गई है। साथ ही मॉल्‍स को बार-बार सेने‍टाइज करने का आदेश दिया गया है।

रेस्‍टोरेंट और होटलों के लिए दिए गए ये निर्देश

रेस्‍टोरेंट और होटलों के लिए दिए गए ये निर्देश

इसके अलावा बच्‍चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को रेस्‍टोरेंट जाने से परहेज करने की सलाह दी गई है। रेस्‍टोरेंट में हर थोड़ी देर में हाथ धोते रहने की सलाह इन दिशानिर्देशों में दी गई है। जब हाथ साफ तौर पर गंदे न हों तब भी साबुन से कम से कम 40-60 सेकंड तक हाथ धोने की सलाह दी गई है। अल्कोहल-आधारित हैंड सैनिटाइज़र (कम से कम 20 सेकंड के लिए) का उपयोग जहां भी संभव हो, किया जा सकता है। होटल-रेस्‍टोरेंट का मेन्‍यू डिस्‍पोजेबल होना चाहिए। होटल में बैठने के दौरान दो सीटों के बीच पर्याप्‍त दूरी रखने की भी सलाह दी गई है। रेस्‍टारेंट में ग्राहक के जाने के बाद सीट सेनिटाइज करने होंगे। रेस्‍टोरेंट स्‍टाफ को ग्‍लव्‍ज और मॉस्‍क पहनना जरूरी होगा। कंटनमेंट जोन में होटल, रेस्‍टारेंट आदि खोलने की इजाजत नहीं है। स्‍टाफ और गेस्‍ट को आपस में संपर्क में आने से बचना होगा। जहां तक ​​संभव हो कम से कम 6 फीट की बनाकर रखें।

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English summary
Unlock-1: Government issued guidelines for malls, restaurants and religious places, these things have to be kept in mind ..
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