मोदी कैबिनेट ने POCSO एक्ट 2012 में संशोधन को दी मंजूरी, बिल में मौत की सजा का प्रावधान
नई दिल्ली: मोदी सरकार की बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने आज हुई मीटिंग में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो)अधिनियम 2012 में संशोधन को मंजूरी दी। इस अधिनियम के अनुसार बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए मौत की सजा का प्रावधान है। पीएम मोदी की अगुवाई में ये कैबिनेट बैठक हुई।
केंद्र की आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तीसरे चरण के विस्तार को मंजूरी दी। इसके अंर्तगत देश भर में 1,25,000 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। इसे बनाने में 80,250 करोड़ रुपये की लागत आएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल जी के समय में शुरू हुई थी और उसके तीसरे चरण के विस्तार को मंजूरी दी गई है।
केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में इसके अलावा कई फैसले लिए गए। कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक 2019 को भी मंजूरी दे दी। इसके अलावा कैबिनेट ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तों विधेयक, 2019 पर संहिता को मंजूरी दी। कैबिनेट ने भारत ने खालीस्तान समर्थिक सिख फॉर जस्टिस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इससे पहले कई बार पाकिस्तानी खूफिया एजेंसी द्वारा इस संगठन के सहारे पंजाब में माहौल बिगाड़ने की खबरें सामने आ चुकी हैं। सिख फॉर जस्टिस संगठन पर आरोप था कि ये खालिस्तान जनमत संग्रह में शामिल होने के लिए आने वाले लोगों को मुफ्त हवाई टिकट दे रहा था।