बजट 2018: बढ़ सकता है इनकम टैक्स में छूट का दायरा, जानिए आपको क्या मिलेगा?
EY की ओर से यह सर्वे जनवरी में कराया गया था। इसमें में 150 सीएफओ, टैक्स हेड और सीनियर फाइनेंस प्रोफेशल्स शामिल हुए
नई दिल्ली। एक फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में केंद्र सरकार इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को राहत दे सकती है। सरकार बजट 2018-19 में इनकम टैक्स स्लैब और रेट में बदलाव कर सकती है। वहीं, डिविडेंट के मौजूदा टैक्सेशन में किसी भी तरह के बदलाव की उम्मीद नहीं है। वहीं उम्मीद है कि इस बार इनकम टैक्स में छूट का दायरा बढ़ाया जा सकता है। नए स्लैब के जरिए सरकार बड़ी छूट का एलान कर सकती है। टैक्स कंसल्टेंट EY के प्री-बजट सर्वे में ये बात सामने आई है।
सरकार टैक्सेशन के लिए थ्रेसहोल्ड लिमिट बढ़ा सकती है
सर्वे में 69 फीसदी लोगों का यह मानना है कि लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए अधिक पैसे रहे, इसके लिए सरकार टैक्सेशन के लिए थ्रेसहोल्ड लिमिट बढ़ा सकती है। 59 फीसदी का मानना है कि अलग-अलग तरह के आउटडेटेड डिडक्शन को स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ रिप्लेस किया जाएगा। इससे इम्प्लॉइज पर टैक्स का बोझ कम होगा।
सर्वे में ये हुए थे शामिल
EY की ओर से यह सर्वे जनवरी में कराया गया था। इसमें में 150 सीएफओ, टैक्स हेड और सीनियर फाइनेंस प्रोफेशल्स शामिल हुए। सर्वे में शामिल 48 फीसदी लोगों को उम्मीद है कि फाइनेंस मिनिस्टर कॉरपोरेट टैक्स को 25 फीसदी पर करेंगे, लेकिन सरचार्ज जारी रहेगा।
कॉरपोरेट सेक्टर को मिलेगी राहत!
सर्वे में 65 फीसदी लोगों को मानना है कि अभी डिविडेंट के मौजूदा टैक्सेशन में किसी तरह के बदलाव की उम्मीद नहीं है। करीब 24 फीसदी लोगों की राय है कि कॉरपोरेट टैक्स पर कुल बोझ कम होगा। सरकार टैक्स रेट को 10 फीसदी कर सकती है। बता दें कि पिछले बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मिडिल क्लास को थोड़ी राहत दी थी, लेकिन उतनी नहीं जितनी उम्मीद लगाई जा रही थी। तब 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के स्लैब पर टैक्स रेट 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत हुआ था, लेकिन 5 लाख से कम कमाने वालों को मिलने वाली 5 हजार की विशेष छूट को खत्म कर दिया था।
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