विजय माल्या को झटका, यूके की कोर्ट ने कहा- भारतीय बैंकों के पैसे दो
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नई दिल्लीः भगौड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटेन की अदालत से झटका लगा है। विजय माल्या को ब्रिटेन की अदालत ने कानूनी खर्च के एवज में भारत के 13 बैंकों को 1 करोड़ 80 लाख रुपए चुकाने का निर्देश दिया है। बता दें, 13 बैंकों ने विजय माल्या के खिलाफ कर्ज की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई की है। विजय माल्या केस की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश एंड्रयू हेनशॉ ने पिछले महीने माल्या की संपत्तियों को कुर्क करने के एक विश्वव्यापी आदेश को पलटने से इनकार कर दिया।
अदालत ने दिया पैसा वापस लौटाने का आदेश
ब्रिटेन की अदालत ने भारतीय अदालत की इस व्यवस्था को सही ठहराते हुए भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाला 13 भारतीय बैंकों के समूह को विजय माल्या से लगभग 1.145 अरब पौंड की वसूली का हकदार बताया।
चुकाने होंगे भारतीय बैंकों के पैसे- ब्रिटेन कोर्ट
विजय माल्या को आदेश देते हुए ब्रिटेन की अदालत ने कहा कि विश्वव्यापी कुर्की आदेश तथा कर्नाटक के कर्ज वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) के फैसले के पंजीकरण मद में लागत का भुगतान किया जाना चाहिए। ब्रिटेन की अदालत ने माल्या केस की सुनवाई करते हुए कहा कि माल्या को कानूनी लागत जवाबदेही के मद में 2,00,000 पौंड का भुगतान करना ही होगा।
13 बैंकों ने किया है विजय माल्या के खिलाफ केस
बता दें, देश के भारतीय स्टेट बैंक , बैंक आफ बड़ौदा , कारपोरेशन बैंक , फेडरल बैंक , आईडीबीआई बैंक , इंडियन ओवरसीज बैंक , जम्मू कश्मीर बैंक , पंजाब एंड सिंध बैंक , पंजाब नेशनल बैंक , स्टेट बैंक आफ मैसूर , यूको बैंक , यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया व जेएम फिनांशल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने विजय माल्या के खिलाफ कर्ज वापसी के लिए केस किया हुआ है।
विजय माल्या के बारे सुषमा स्वराज ने भी कही थी ये बात
हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय माल्या के बारे में बोलते हुए सुषमा स्वराज ने कहा था कि ब्रिटेन की अदालत में जो मुक़दमा चल रहा था स्टेट बैंक और अन्य 12 की तरफ से था, उनमें से एक मुकदमा जीत चुके हैं और ये कह दिया गया है कि सारे बैंक उनसे रिकवरी कर सकते हैं। भारत लाने के बयान के बारे में सुषमा स्वराज ने कहा कि ब्रिटेन कोर्ट ने कहा है कि वो भारतीय जेलों की स्थिति देखते आएंगे।
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