ब्रिटेन की कोर्ट ने पांचवीं बार खारिज की नीरव मोदी की जमानत याचिका
लंदन। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपित भगोड़े नीरव मोदी की जमानत याचिका ब्रिटेन की अदालत ने गुरुवार को पांचवीं बार खारिज कर दी। 49 वर्षीय नीरव मोदी की पिछले साल मार्च में गिरफ्तारी हुई थी और मई में उसके खिलाफ प्रत्यर्पण को लेकर ट्रायल शुरू होगी। नीरव मोदी को लंदन के होल्बोर्न इलाके से पिछले साल 19 मार्च को गिरफ़्तार किया गया था। वह पिछले सात महीने से वांड्सवर्थ जेल में बंद हैं।
नीरव मोदी ने गुरुवार को पांचवीं वार अपनी जमानत याचिका में कड़ी शर्तों के साथ जमानत मांगी थी। जिसमें घर में नजरबंदी और 24 घंटे मॉनिटरिंग जैसी शर्तो को शामिल किया था। लेकिन कोर्ट ने इन्हें मानने से इंकार कर दिया। इससे पहले तीसरी जमानत याचिका में नीरव मोदी अपनी रिहाई के लिए 2 मिलियन पौंड जमानत राशि के तौर पर देने का भी ऑफर कर चुके हैं। इसके बाद अपनी चौथी याचिका में उसने जमानत की राशि को दोगुनी की 4 मिलियन पौंड कर दिया था। लेकिन, उसके अनुरोध को इस आधार पर खारिज कर दिया था।
वहीं दूसरी ओऱ बीएमसी ने 9.5 करोड़ रुपये की संपत्ति कर की वसूली के लिए नीरव मोदी की चार में से तीन संपत्तियां कुर्क कर ली हैं। प्रवर्तन निदेशालय नीरव मोदी की चार में से तीन संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया में हैं। इनमें तीन वाणिज्यिक और एक आवासीय संपत्ति है। बीएमसी ने प्रवर्तन निदेशालय से पत्र लिखकर संपत्ति कर के बकायों का भुगतान जल्द से जल्द करने को कहा है।
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