अबू सलेम को उम्रकैद: फैसले पर वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम ने क्या कहा...
कोर्ट का फैसला आने के बाद वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम ने कहा कि 1993 के बम ब्लास्ट में आज कोर्ट ने दो अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मुंबई। 1993 के मुंबई बम धमाका मामले में अबू सलेम समेत 4 अन्य को मुंबई की विशेष टाडा कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। दोषियों में करीमुल्लाह और अबू सलेम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ताहिर मार्चेंट और फिरोज खान को फांसी की सजा सुनाई गई है। एक अन्य आरोपी रियाज सिद्दिकी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं एक और अभियुक्त मुस्तफा दौसा को दोषी पाया गया था लेकिन उसकी मौत हो गई। टाडा कोर्ट में क्या कुछ कहा गया इस पर वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम और सीबीआई के वकील दीपक साल्वी ने जानकारी दी है।
ताहिर मार्चेंट और फिरोज खान को फांसी की सजा
कोर्ट का फैसला आने के बाद वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम ने कहा कि 1993 के बम ब्लास्ट में आज कोर्ट ने दो अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। करीमुल्लाह और अबू सलेम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों को दो-दो लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। दो अलग-अलग मामलों में दोनों को 25-25 साल की सजा सुनाई गई है। पुर्तगाल से प्रत्यर्पण संधि के चलते फांसी की सजा नहीं हो सकती थी इसलिए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। उज्जवल निकम ने बताया कि अबू सलेम को उम्रकैद की सजा हुई है, इसमें अबू सलेम 12 साल जेल में गुजार चुका है। ताहिर मार्चेंट और फिरोज खान को फांसी की सजा सुनाई गई है। उन्होंने बताया कि रियाज सिद्दिकी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। उस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है।
सीबीआई के वकील दीपक साल्वी ने भी बताया कि 1993 मुंबई ब्लास्ट मामले में करीमुल्लाह और अबू सलेम दो आरोपियों को उम्रकैद, ताहिर मार्चेंट और फिरोज खान दो आरोपियों को फांसी की सजा और रियाज सिद्दिकी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। अबू सलेम को 2 अलग-अलग मामलों में सजा मिली है लेकिन दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जिन लोगों को सजा सुनाई गई है उनमें गैंगस्टर अबू सलेम भी है जिसे पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किया गया था। अबू सलेम को हथियार पहुंचाने का दोषी पाया गया है। बता दें कि 1993 के मुंबई ब्लास्ट मामले में 257 लोग मारे गए थे और 713 गंभीर रूप से घायल हो गए थे।