कर्नाटक: अयोग्य ठहराए गए तीन बागी विधायक जाएंगे सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर केआर रमेश कुमार ने 14 बागी विधायकों को अयोग्य करार दे दिया था। स्पीकर के इस फैसले को कांग्रेस के दो बागी विधायकों रमेश जरकिहोली और महेश कुमाथल्ली सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, जबकि निर्दलीय विधायक आर शंकर ने भी कहा कि वे अयोग्य करार दिए जाने के फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील करेंगे। स्पीकर ने रविवार को कांग्रेस के 11 और जेडीएस के 3 बागी सहित 14 विधायकों को अयोग्य करार दे दिया था।
अयोग्य ठहराने के इस फैसले के बाद स्पीकर रमेश कुमार ने कहा कि मैंने कोई चालाकी या ड्रामा नहीं किया, बल्कि सौम्य तरीके से फैसला लिया है, सोमवार को मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को बहुमत साबित करना है, उससे पहले स्पीकर ने सभी बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है।
जिन विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया है उनमें बैराठी बसवराज, मुनिरत्न, एसटी सोमशेखर, रोशन बेग, आनंद सिंह, एमटीबी नागराज, बीसी पाटिल, प्रताप गौड़ा पाटिल, डॉ. सुधाकर, शिवराम हेब्बार, श्रीमंत पाटिल , के. गोपालैया, नारायण गौड़ा और ए एच विश्वनाथ शामिल हैं। इन बागी विधायकों के इस्तीफे के कारण ही कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस के गठबंधन वाली सरकार पर खतरा बढ़ा था और कुमारस्वामी फ्लोर टेस्ट के दौरान बहुमत साबित नहीं कर पाए थे।
येदियुरप्पा ने जीता विश्वासमत, कर्नाटक में अब बीजेपी सरकार
वहीं, आज कर्नाटक में जारी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच येदियुरप्पा सरकार ने विश्वास प्रस्ताव जीत लिया। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने पर बीएस येदियुरप्पा ने विश्वासमत प्रस्ताव पेश किया, जिसपर विपक्ष ने मत विभाजन की मांग नहीं की और इस तरह येदियुरप्पा सरकार फ्लोर टेस्ट में पास हो गई। बीएस येदियुरप्पा को बहुमत साबित करने के लिए 104 विधायकों की जरूरत थी और बीजेपी के पास खुद के 105 विधायक हैं। सदन में विपक्ष ने मत विभाजन की मांग नहीं की।
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