TRP Scam: पार्थ दासगुप्ता को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत, याचिका में स्वास्थ्य का दिया था हवाला
मुंबई। टेलिविजन रेटिंग पॉइंट (TRP) फर्जी घोटाले के आरोप में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) के पूर्व सीईओ पार्थ दासगुप्ता को बड़ी राहत मिल गई है। दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पार्थ दासगुप्ता को जमानत दे दी है। आपको बता दें कि पार्थ दासगुप्ता को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ने पिछले साल 24 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। दासगुप्ता ने अपनी जमानत याचिका में ये कहा था कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें जमानत दे दी जाए।
Bombay High Court grants bail to former BARC CEO Partho Dasgupta who is an accused in the TRP scam.
— ANI (@ANI) March 2, 2021
दो सप्ताह पहले कोर्ट ने फैसला रख लिया था सुरक्षित
पार्थो दासगुप्ता को 2 लाख रुपए के बॉन्ड के साथ जमानत दी गई है। दासगुप्ता की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि जमानत मिल जाने के बाद भी दासगुप्ता को हर महीने के पहले शनिवार को क्राइम ब्रांच के समक्ष हाजिरी लगानी होगी। बता दें कि जस्टिस पीडी नाइक की बेंच ने दो सप्ताह पहले दासगुप्ता की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सेशन कोर्ट में दासगुप्ता की याचिका हो गई थी खारिज
बता दें कि इससे पहले पार्थो दासगुप्ता ने मुंबई की सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन वहां याचिका खारिज हो गई थी। इसके बाद पार्थो ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 22 जनवरी को दासगुप्ता के वकील अर्जुन सिंह ने अपने मुवकिल को तत्काल जेजे अस्पताल में रेफर करने के लिए हाईकोर्ट से तलोजा सेंट्रल जेल से दासगुप्ता को तुरंत रिहा करने की मांग की।