#TripleTalaqBill: लोकसभा में पास हुआ तीन तलाक विधेयक
नई दिल्ली। मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से मुक्ति दिलाने वाले अहम विधेयक ट्रिपल तलाक बिल लोकसभा में पास हो गया है। गुरुवार को ही विपक्ष के विरोध के बीच केंद्र सरकार ने तीन तलाक को आपराधिक घोषित करने वाले विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया। इस दौरान केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ट्रिपल तलाक बिल पेश होना ऐतिहासिक है। महिलाओं के अधिकारों को बचाने के लिए ये बिल लाया गया है। ट्रिपल तलाक बिल के आपराधिक प्रावधान पर कुछ विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। आरजेडी और टीएमसी समेत कुछ विपक्षी दल इस बिल का विरोध कर रहे हैं।
ट्रिपल तलाक खत्म करने वाला बिल पेश
केंद्र सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में तीन तलाक को अपराधिक घोषित किए जाने वाले बिल को पेश किया। बिल में तीन तलाक को गैरकानूनी करार देते हुए ऐसा करने वाले को 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। बिल पेश होने के साथ ही संसद में इस मुद्दे पर जमकर सियासी हंगामा देखने को मिला। बता दें कि बीते अगस्त माह में तीन तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था।
कई विपक्षी दलों ने बिल के कुछ प्रावधानों का किया विरोध
ट्रिपल तलाक विधेयक भले ही लोकसभा में पेश हो गया हो लेकिन कई मुस्लिम संगठनों ने इस बिल को महिला विरोधी बताया है। खास तौर से ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड इस बिल का खास तौर से विरोध कर रहा है। मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इसके कुछ प्रावधानों को लेकर सवाल खड़े किए हैं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार लाई बिल
सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद केंद्र सरकार लोकसभा में ट्रिपल तलाक बिल लेकर आई है। सर्वोच्च अदालत ने एक साथ तीन तलाक को अमान्य और असंवैधानिक घोषित किया था। ट्रिपल तलाक बिल में सजा के प्रावधान को लेकर कांग्रेस समेत दूसरे प्रमुख विपक्षी दलों ने विरोध जताया है। टीएमसी ने ट्रिपल तलाक बिल पर ही सवाल उठाए हैं।
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