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केंद्र के LTTE पर 5 साल के बैन को ट्रिब्यूनल ने दी मंजूरी

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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट के जजों अध्यक्षता वाले ट्रिब्यूनल ने LTTE ने उस पर लगी 5 साल की पाबंदी को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के LTTE पर पांच साल का बैन लगाया था, जिसे ट्रिब्यूनल ने मंजूरी दे दी है। इस ट्रिब्यूनल को सरकार ने संगठन पर लगाई जाने वाली पाबंदियों की जांच-परख के लिए बनाया था।
दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस संगीता ढ़ीगरा ने इस ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता की। ट्रिब्यूनल ने केंद्र सरकार द्वारा LTTE पर लगाई गई पाबंदी को मंजूरी दे दी।

 Tribunal headed by Delhi HC judge confirms five-year ban on LTTE
न्यायाधिकरण ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) पर केंद्र द्वारा लगाए गए पांच साल के प्रतिबंध की पुष्टि करते हुए इसे मंजूरी दे दी। ट्रिब्यूनल ने 7 नवंबर को लिट्टे पर प्रतिबंध की पुष्टि की और अपने आदेश को सीलबंद लिफाफे में अधिसूचना जारी करने के लिये केंद्र के पास भेज दिया। ट्रिब्यूनल ने एमडीएमके नेता और राज्यसभा सांसद वाइको समेत सभी पक्षकारों का पक्ष सुनने के बाद यह फैसला लिया।

गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम (यूएपीए) के तहत बनाए गए न्यायाधिकरण ने 27 मई को अपने गठन के बाद दिल्ली और चेन्नई में सुनवाई की। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद से ही भारत में LTTE पर प्रतिबंद्ध लगा दिया गया है। इसके बाद से हर पांच साल बाद इस प्रतिबंद्ध को बढ़ा दिया जाता है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने 14 मई को लिट्टे पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ाते हुए अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि यह संगठन लगातार हिंसक और विध्वंसक गतिविधियों में लिप्त है और भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। आपको बता दें कि LTTE की स्थापना 1976 में हुई थी।

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English summary
The five-year ban imposed by the Centre on the Liberation Tigers of Tamil Eelam has been confirmed by a tribunal set up by the government to examine whether the prohibitions on the terror organisation should continue.
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