Delhi-NCR में कल मोटर व्हीकल एक्ट के विरोध में कमर्शियल वाहनों की हड़ताल
नई दिल्ली: गुरुवार यानी 19 सितंबर को दिल्ली में .यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन समेत 30 ट्रांसपोर्टर्स संगठनों ने हड़ताल का आह्वान किया है। ये हड़ताल नए मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ बुलाई गई है। इसके कई प्रावधानों को लेकर इन संगठनों को आपत्ति है। कल हड़ताल से दिल्ली वालों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली एनसीआर में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों और ऑफिस जानें वालों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा।
जानकारी के मुताबिक इस इस हड़ताल में सार्वजनिक वाहनों के साथ-साथ स्कूल बस और कैब भी शामिल हैं। संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में कई गुना तक बढ़े जुर्माने, बीमा की राशि और आरएफआइडी टैग की अनिवार्यता सहित अन्य मसले को लेकर ट्रक, टेंपो, बस, ऑटो, टैक्सी और कैब सर्विस ने हड़ताल का ऐलान किया है। हड़ताल की घोषणा के बाद दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों ने छुट्टी कर दी है।
Delhi: More than 30 transport associations and unions including United Front of Transport Associations, have called for a one-day strike tomorrow against different provisions of the amended Motor Vehicles (MV) Act.
— ANI (@ANI) September 18, 2019
दिल्ली के अलावा एनसीआर में आने वाले- गाजियाबाद, गुरुग्राम (गुड़गांव) और नोएडा के स्कूलों ने भी छुट्टी की घोषणा कर दी है। हालांकि प्रशासन या सरकारों ने इसको लेकर कोई सलाह या आदेश जारी नहीं किया है। यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने गुरुवार को हड़ताल बुलाई है। गुरुवार को सुबह 6 बजे से प्राइवेट कैब, ऑटो, बस (स्कूल बस समेत), पर्यटक बसें और टैक्सी सेवाएं प्रभावित होंगी। 1 सितंबर से लागू हुए नए नियम के बादेश में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां पर यातायात का नियम तोड़ने पर लाखों रुपये का जुर्माना देना पड़ा है।
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