बिहार पुलिस में ट्रांसजेंडर बनेंगे इंस्‍पेक्‍टर और कान्‍सटेबल, 500 पदों में एक पद इनके लिए आरक्षित रहेगा

बिहार पुलिस में ट्रांसजेंडर बनेंगे इंस्‍पेक्‍टर और कान्‍सटेबल, 500 पदों में एक पद इनके लिए आरक्षित रहेगा

Bihar Police: बिहार में नीतीश सरकार ने किन्‍नर समुदाय को लेकर बड़ा ऐलान किया है। बिहार में रह रहे किन्‍नद यानी ट्रांसजेंडर को अब बिहार पुलिस में नौकरी पर रखा जाएगा। बिहार की नीतीश सरकार ने इसके संबंध में संकल्प भी जारी कर दिया है।

Transgender
मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार बिहार सरकार के इस फैसले के बाद ट्रांसजेंडर भी दरोगा और सब इंस्‍पेक्‍टर बनाए जाएंगे।इन पदों पर प्रदेश सरकार द्वारा सीधी भर्ती किया जाएगा। ऐसे में सिपाही संवर्ग के लिए नियुक्ति संबंधी अधिकार एसपी के पास और सब इंस्पेक्टर के लिए नियुक्ति का अधिकार डीआईजी स्तर के पदाधिकारी के पास होंगे।

500 पदों में से एक पर होगी इनकी नियुक्ति
प्रदेश सरकार ने कहा कि दोनों संवर्ग यानी इंस्‍पेक्‍टर और कान्‍सटेबल में नौकरी के आवेदन लिए जाएंगे। सरकार ने बताया कि 500 पदों में एक पद ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षित रहेगा। इन पदों का विज्ञापन दिया प्रकाशित किया जाएगा। हालांकि, आरक्षित पदों पर नियुक्ति के क्रम में आरक्षित पदों की संख्या पूरी ना होने पर बाकी पदों को उसी मूल विज्ञापन के सामान्य अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

लिखित और शारीरिक परीक्षा पास करनी होगी
प्रदेश सरकार ने कहा कि सिपाही और दारोगा की सीधी नियुक्ति में इनके लिए पद आरक्षित रहेंगे लेकिन पुलिस की वर्दी पाने के लिए इन्हें भी लिखित और शारीरिक परीक्षा पास करनी होगी। इसको लेकर गृह विभाग ने संकल्प जारी किया है। बाकी अभ्यर्थियों के समान ही इन्हें भी लिखित व शारीरिक परीक्षा देनी होगी। ट्रांसजेंडर के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के मापदंड महिलाओं वाले होंगे। बहाली के लिए इनकी न्यूनतम उम्र सीमा विज्ञापन के अनुसार होगी। अधिकतम उम्र सीमा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के अनुसार छूट मिलेगी। इन्हें बिहार का मूल निवासी का प्रमाणपत्र देना होगा।

बिहार के मूल निवासी टांसजेंडर ही कर सकेंगे आवेदन

सरकार द्वारा जारी संकल्प के अनुसार दारोगा और सब इंस्पेक्टर बनने के लिए ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी को बिहार राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। इसके लिए नियुक्ति के दौरान उसे प्रमाण पत्र और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। ये इसलिए जरूरी किया गया है ताकि यह प्रमाणित हो सके कि अभ्यर्थी ट्रांसजेंडर है।

बिहार में 41 हजार हैं ट्रांसजेंडर
बता दें साल 2001वर्ष की प्रदेश की जनगणना के अनुसार 41000 ट्रांसजेंडर यहां के निवासी हैं। बिहार पुलिस अधिनियम 2007 के तहत अब ये बिहार पुलिस के अंग होंगे। इनके लिए भी वो ही सारे नियम लागू होंगे और नियुक्ति के बाद इनकी पोस्टिंग जिला पुलिस फोर्स में की जाएगी।

https://www.filmibeat.com/photos/twiinkle-saaj-70206.html?src=hi-oi
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