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ट्राई ने जारी किए मोबाइल पोर्टेबिलिटी के नियम, अब 2 दिन में पोर्ट होगा नंबर

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नई दिल्ली। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के नियम जल्द ही बदलने जा रहे हैं। अगर आप अपने मोबाइल नंबर को पोर्ट करना चाह रहे हैं तो ये नए नियम जरूर पढ़ ले। नए नियमों के मुताबिक अब 11 नंबवर से मोबाइल नंबर 2 दिन में पोर्ट हो सकेंगे। । बता दें कि हाल ही में TRAI ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) को नियमों को एक बार रिवाइज करने का ऐलान किया था। यह बदलाव टेलीकॉम सेक्टर में सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे। लेकिन तब तक सब्सक्राइबर्स अपना नंबर किसी भी दूसरे ऑपरेटर में पोर्ट नहीं कर पाएंगे।

4 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच नंबर नहीं होंगे पोर्ट

4 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच नंबर नहीं होंगे पोर्ट

एमएनपी के नए नियम 11 नंवबर 2019 से लागू कर दिए जाएंगे। ऐसे में अगर कोई यूजर 4 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच अपना नंबर पोर्ट करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे। इस दौरान यूजर्स यूनिक पोर्टिंग कोड (UPC) जनरेट नहीं कर पाएंगे। यह कोड किसी भी यूजर को बिना नंबर बदले एक नेटवर्क से लेकर दूसरे नेटवर्क में पोर्ट नहीं कर पाएंगे। ट्राई की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि, 4 नवंबर शाम 6 बजे से लेकर 10 नवंबर रात 11:59 बजे तक MNP सर्विस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

7 दिन की जगह अब 2 दिन में पोर्ट होगा नंबर

7 दिन की जगह अब 2 दिन में पोर्ट होगा नंबर

ट्राई ने बयान में यह भी कहा है कि अगर कोई यूजर इस दौरान एमएनपी करना चाहता है तो वो आज शाम 6 बजे से पहले यूनिक पोर्टिंग कोड जनरेट कर सकते हैं। नए नियमों के मुताबिक, किसी नंबर को एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में पोर्ट करने के लिए पहले के मुकाबले कम समय लगेगा। मौजूदा समय में नंबर पोर्ट करने के लिए 7 दिन का समय लगता है। लेकिन नए नियमों के तहत यह समय 2 दिन हो जाएगा।

यहां लागू नहीं होंगे ये नियम

यहां लागू नहीं होंगे ये नियम

हालांकि, जम्मू-कश्मीर, असम और उत्तर-पूर्व के लिए यूनीक पोर्टिंग कोड (यूपीसी) की वैलिडिटी में बदलाव नहीं किया गया है, यह पहले की तरह 15 दिन ही होगी। टेक्स्ट मैसेज (SMS) के जरिए पोर्टिंग रिक्वेस्ट को वापस लेने की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाया गया है। कॉरपोरेट पोर्टिंग के मामलों के लिए सिंगल अर्थोराइजेशन लेटर की मौजूदा 50 नंबरों की सीमा को बढ़ाकर 100 नंबर कर दिया गया है।

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English summary
TRAI has issued new rules for mobile portability, New rules will apply from 11 November
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