मोदी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में लिए 5 बड़े फैसले
मोदी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में लिए पांच बड़े फैसले, अब देश में खत्म हुआ लाल बत्ती का कल्चर, नीली बत्ती सिर्फ आपात सेवाओं के लिए
नई दिल्ली। केंद्र सरकार की कैबिनेट की बैठक में आज मोदी सरकार ने कई अहम फैसले लिए, जिसमें मुख्य रुप से लाल बत्ती के इस्तेमाल पर पाबंदी, वीवीपीएटी मशीन के लिए बजट के आवंटन को मंजूरी सहित कई अहम फैसले हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि अगर 2018 तक 16 लाख 15 हजार वीवीपीएटी मशीनों की खरीद की जाएगी। वहीं इसके साथ ही बाबरी विध्वंस मामले पर जेटली ने कहा कि यह मामला 1993 से कोर्ट में चल रहा है ऐसे में इसमे कुछ नया नहीं है, लिहाजा किसी पर भी पद छोड़ने का किसी भी तरह का दबाव नहीं है।
2018 तक सभी पोलिंग बूथ पर होगी VVPAT मशीन
जेटली ने कहा कि चुनाव आयोगी की मांग को सरकार ने मंजूरी देते हुए वीवीपीएटी मशीन के लिए बजट के आवंटन को मंदूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को 16 लाख 15 हजार मशीनों की आवश्यकता है, अगर अप्रैल में इन मशीनों का ऑर्डर दिया जाए तो 2018 सितंबर तक इसकी सप्लाई हो सकती है। इसके लिए कुल 3173.7 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, जिसकी सरकार ने मंजूरी दे दी है।
जेटली ने कहा कि इन मशीनों की खरीद के लिए राशि दो वित्त वर्ष में दी जाएगी, तकरीबन 1600 करोड़ रुपए की राशि इस वर्ष और बाकी का अगले वित्त वर्ष में दिया जाएगा, उन्होंने कहा कि यह राशि पूरक बजट से दी जाएगी। इसके बाद सभी चुनाव में सभी पोलिंग बूथ पर ईवीएम के साथ पेपर ट्रेल भी होगा
सेना के लिए लिया फैसला
इसके अलावा सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है, अब सेना में जो लोग 19-12-1991 से 29 11 1999 के बीच शहीद यहा विकलांग हुए हैं उन्हें लीव इनकैशमेंट की सुविधा दी जाएगी। ऐसे कुल 10 हजार लोग हैं , जिसमें से 7 हजार लोग दुनिया में नहीं हैं। लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद अब इन सभी 10 हजार लोगों को लीव कैश इनकैशमेंट का लाभ मिल सकेगा।
खत्म हुआ लाल बत्ती कल्चर
लाल बत्ती कल्चर को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया है वह यह कि अब लाल बत्ती का इस्तेमाल कोई नहीं कर सकेगा। जेटली ने कहा कि एक अन्य निर्णय यह लिया गया है, यह प्रधानमंत्रीजी का निर्णय है, सेंट्रल मोटर वेहिकल का रूल जो हैं वह 1989 के रूल है। इन नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए जाएंगे जिसकी स्वीकृति प्रधानमंत्रीजी ने दी है, यह 1 मई से यह फैसला लागू होगा।
लाल बत्ती के लिए किसी को भी छूट नहीं
जेटली ने बताया कि नियम 108 के तहत लाल और नीली बत्ती के इस्तेमाल की बात है, इस नियम के मुताबिक कुछ ऐसे वीवीआई की गाड़ियां हैं जिन्हें केंद्र व राज्य सरकार इजाजत दे सकती है कि वह अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती लगा सकते हैं। अब केंद्र सरकार इस नियम को रद्द कर रही है। इसके बाद केंद्र व राज्य में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे केंद्र या राज्य सरकार कह सकती है कि वह लाल बत्ती का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में 1 मई से कोई भी व्यक्ति देश में रेड लाइट का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसमे किसी को भी छूट नहीं मिलेगी।
नीली बत्ती सिर्फ आपात सेवाओं में
जेटली ने बताया कि इसमें एक अन्य नियम है 108-2 के मुताबिक राज्य सरकारों को यह अधिकार देता है कि वह कुछ लोगों को नीली बत्ती के साथ फ्लैशर इस्तेमाल करने की इजाजत दे सकती है। इस नियम को भी बदला जा रहा है, इसके बाद केवल चुनिंदा आपात सेवाओं जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड या पुलिस की गाड़ियों पर इसे लगाने की इजाजत होगी। केवल इन्ही के लिए नीली बत्ती का प्रावधान देश में होगा। अब केंद्र और राज्य सरकार के पास किसी को भी लाल या नीली बत्ती लगाने की इजाजत देने का अधिकार नहीं होगा।
राज्य सरकारों को फंड के लिए मिली इजाजत
राज्य सरकार को बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए लोन लेने की इजाजत दी गई है, इसका उद्देश्य है कि जो अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग आती है उसका लाभ राज्य सरकार को हो सके। अगर वह राज्य सरकारों को सीधे मिले तो इसका लाभ राज्यों को होगा, इसकी गारंटी खुद केंद्र सरकार लेगी। ऐसे में मुंबई की ट्रांस फॉर्मर लिंक को इसका सीधा लाभ मिलेगा।