आसाराम पर कल आएगा फैसला, सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट, जोधपुर में लगी धारा 144
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जोधपुर। कल आसाराम के खिलाफ बलात्कार के मामले में सुनवाई अदालत के फैसले से पहले शहर में सुरक्षा कड़ी की गई है और निषेधाज्ञा के आदेश जारी किए गए हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, सुनवाई अदालत जोधपुर सेंट्रल जेल परिसर में होगी। आसाराम के अनुयायियों से कानून और व्यवस्था के लिए खतरा मानते हुए, पुलिस ने निषेधाज्ञा के आदेश लगाए हैं। डीआईजी जेल, विक्रम सिंह ने कहा कि हमने फैसले वाले दिन के लिए सभी व्यवस्थाएं की हैं। अदालत के कर्मचारियों के साथ मजिस्ट्रेट, आसाराम और सह आरोपी रक्षा और अभियोजन पक्ष के वकील जेल परिसर में अदालत में उपस्थित रहेंगे। इस मामले में अंतिम बहस 7 अप्रैल को एससी / एसटी मामलों के लिए विशेष अदालत द्वारा पूरा कर लिया गया था और अदालत ने 25 अप्रैल को आदेश देने के लिए सुरक्षित रखा था। आसाराम को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से किशोर लड़की द्वारा दायर की गई शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आसाराम के आश्रम में पढ़ रहे थे।
जेल में ही सुनाई जाएगी सजा
जोधपुर की ट्रायल कोर्ट का फैसला आने के पहले प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लगा दी है जो 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। राजस्थान उच्च न्यायालय में जोधपुर केंद्रीय जेल के परिसर में फैसले की घोषणा के लिए राज्य पुलिस द्वारा याचिका दायर की गई थी, जिसे मान लिया गया है।
पड़ोसी राज्यों से मांगी जा सकती है मदद
अदालत ने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने का निर्देश दिया था कि उनके अनुयायियों ने शहर में कोई कानून और व्यवस्था की समस्या ना पैदा करने पाएं। जोधपुर के पुलिस आयुक्त अशोक राठौर ने कहा कि पड़ोसी राज्यों से भी मदद मांगी जा रही है ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया जाएगा।
नजर रखी जा रही है....
बता दें कि पुलिस शहर के होटल और गेस्ट हाउसों के साथ-साथ बस और रेलवे स्टेशनों पर भी नजर रख रही है। डीसीपी (पश्चिम) समीर सिंह ने कहा, 'हमने बस और रेलवे स्टेशनों पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं और अधिकारियों से लगातार जानकारी साझा करने का आग्रह किया है।' शहर के सभी प्रवेश द्वारों पर चेक पोस्ट होंगे जहां पुलिस सुनिश्चित करेगी उनके अनुयायी प्रवेश ना कर सकें। पहचान पत्रों की जांच की जाएगी और किसी भी संदेह के मामले में व्यक्ति को वापस लौटा दिया जाएगा।
पीड़ित ने आरोप लगाया था कि
गौरतलब है कि पीड़ित ने आरोप लगाया था कि आसाराम ने उसे जोधपुर के पास मणि इलाके में अपने आश्रम में बुलाया था और 15 अगस्त, 2013 की रात को उसके साथ बलात्कार किया था। आसाराम को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया गया था और 1 सितंबर, 2013 को जोधपुर लाया गया था। 2 सितंबर, 2013 से वो न्यायिक हिरासत में है। आसाराम और 4 अन्य सह आरोपी अर्थात शिव, शिल्पी, शरद और प्रकाश के खिलाफ आरोपपत्र 6 नवंबर 2013 को पॉक्सो अधिनियम, आईपीसी के विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस द्वारा दायर किया गया था।
दिल्ली से लेकर राजस्थान तक अलर्ट
बता दें कि इस फैसले के मद्देनजर दिल्ली से लेकर राजस्थान तक अलर्ट है। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब ,उत्तर प्रदेश में अलर्ट है। राज्यों के पुलिस अधिकारी एक दूसरे से संपर्क में हैं। वहीं फैसला आने की तारीख करीब आसाराम के समर्थकों ने पूजा पाठ और व्रत शुरू कर दिया है।