पाइरेटेड फिल्म देखी तो होगी तीन साल की जेल, लगेगा जुर्माना

मुंबई। अभी तक तो पाइरेसी करना अपराध के दायरे में आता था, लेकिन अब अगर आपने इंटरनेट पर पाइरेटेड फिल्म भी देखी तो यह भी अपराध के दायरे में आएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के तहत किसी भी कॉपीराइट कंटेंट की अवैध कॉपी बनाना, डाउनलोड करना, प्रदर्शन करना या उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाने पर तीन साल की सजा और तीन लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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अगर आप इंटरनेट पर किसी पाइरेटेड फिल्म की तलाश करते हैं तो आपकी तलाश आपको अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से मिलने वाली उस चेतावनी तक पहुंचा सकती है, जो ब्लॉक वेबसाइट्स के लिए दी जा रही है।

वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकटेश धोंड कहते हैं कि महज किसी ब्लॉक वेबसाइट तक पहुंचने भर से आपको कोई सजा नहीं होगी, लेकिन अगर आप ऐसा लगातार करते हैं और पाइरेटेड कॉपी तक पहुंच जाते हैं तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है।

जस्टिस गौतम ने इंटरनेट सर्विस देने वाली कंपनियों को ये निर्देश दिए थे कि अगर कोई व्यक्ति ब्लॉक वेबसाइट के यूआरएल पर जाता है तो उसे एक डिस्क्लेमर दिखाई देना चाहिए कि यह वेबसाइट कोर्ट के आदेश के तहत उपलब्ध नहीं है या ब्लॉक कर दी गई है।

सिर्फ भारतीय वेबसाइट्स के लिए है आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया यह आदेश सिर्फ भारतीय वेबसाइट्स पर ही लागू होगा। फिल्म निर्माताओं ने करीब 800 वेबसाइट्स को ब्लॉक करने की याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इंटरनेट कंपनियों को भारतीय वेबसाइट्स ही ब्लॉक करने का आदेश दिया था।

आपको बता दें कि 12 अगस्त को इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनी टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड (टीसीएल) ने अदालत से गुहार लगाई थी कि इस आदेश को लागू करना तकनीकी रूप से असंभव है।

कोर्ट ने कोई नरमी न दिखाते हुए कहा था कि आपको डिस्क्लेमर चलाना ही होगा कि यह वेबसाइट कोर्ट के आदेश से ब्लॉक की गई है और पाइरेटेड कंटेट को देखने, डाउनलोड करने या डुप्लिकेट कॉपी बनाने के लिए आपको तीन साल की जेल और तीन लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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