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राफेल की सभी समीक्षा याचिकाएं खारिज, इन तीन जजों ने सुनाया फैसला

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Supreme Court में Rahul Gandhi की माफी मंजूर, राफेल डील में मोदी सरकार को भी राहत। वनइंडिया हिंदी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राफेल माले में दायर सभी समीक्षा याचिकाओं खारिज कर दिया है। ये फैसला मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने लिया है। इस पीठ में सीजेआई के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ शामिल हैं।

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राफेल समझौता मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल 14 दिसंबर को अपने फैसले में केंद्र सरकार को क्लीन चिट दे दी थी। इस फैसले की समीक्षा के लिए अदालत में कई याचिकाएं दायर की गईं। जिसके बाद साल 2019 में 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बता दें सरकार ने फ्रांस से 36 राफेल फाइटर जेट का सौदा किया है। इस सौदे को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। इन याचिकाओं में पूर्व मंत्री अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की याचिकाएं भी शामिल थीं। इन सभी याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से उसके पिछले साल के फैसले की समीक्षा करने की अपील की थी।

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English summary
three judge bench comprising cji ranjan gogoi rejects all review petitions in rafale case.
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