ये हैं वो 7 राज्य, जहां अभी लागू नहीं हुआ ट्रैफिक तोड़ने का नया जुर्माना
ये हैं वो 7 राज्य, जहां अभी लागू नहीं हुआ ट्रैफिक तोड़ने का नया जुर्माना
नई दिल्ली। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की नई रकम को लेकर विवाद गहराया हुआ है। मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 के नए नियम लागू हुए अभी महज 5 दिन ही हुए हैं और लोगों ने इन नियमों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। पिछले तीन दिनों के भीतर ही कुछ लोगों के 23 हजार रुपए से लेकर 59 हजार रुपए तक के चालान कट चुके हैं। ऐसे में लोगों का कहना है कि सरकार को जुर्माने की राशि कम करनी चाहिए। हालांकि अभी भी 7 राज्य ऐसे हैं, जहां मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 के नए नियम लागू नहीं हुए हैं। आइए जानते हैं कि कौन से हैं वो राज्य, जहां अभी भी ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माना पुराने नियमों के हिसाब से ही लिया जा रहा है।
इन 7 राज्यों में लागू नहीं नया जुर्माना
मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 के नए नियम जिन राज्यों में लागू नहीं हुए हैं, वो राज्य हैं- दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल और गुजरात। इनमें से राजस्थान सरकार ने कहा है कि पहले वह जुर्माने की रकम पर विचार करेगी, उसके बाद जाकर नए नियमों को लागू करेगी। वहीं, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए एक्ट के नए प्रावधानों को अपने राज्यों में लागू करने से साफ मना कर दिया है। इन राज्य सरकारों का कहना है कि जुर्माने की रकम बहुत ज्यादा है। कुछ इसी तरह के तर्क छत्तीसगढ़, पंजाब और गुजरात की सरकारों ने भी दिए हैं। वहीं, दिल्ली सरकार ने कहा है कि वह इस मसले पर दिल्ली पुलिस के साथ बैठकर विचार-विमर्श करेगी और उसके बाद ही नोटिफिकेशन जारी करेगी।
ये भी पढ़ें- आपके नाम का भी कटा हो सकता है चालान, ऐसे करें ऑनलाइन चेक
10 गुना तक बढ़ी जुर्माने की रकम
आपको बता दें कि हाल ही में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर हरियाणा के गुरुग्राम में एक शख्स का 23 हजार रुपए का चालान कटा था। दरअसल दिनेश मदान नाम के इस शख्स ने ड्राइविंग के दौरान हेलमेट नहीं पहन रखा था। इसके अलावा उनके पास गाड़ी के डाक्यूमेंट्स भी नहीं थे। ट्रैफिक के नए नियम के मुताबिक, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना हुआ। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी साथ में नहीं थी इसलिए 5 हजार का जुर्माना, इंश्योरेंस के कागज नहीं थे इसका दो हजार का जुर्माना और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं था इसलिए 10 हजार का जुर्माना और हेलमेट नहीं पहनने की वजह से एक हजार का जुर्माना हुआ। इस तरह से उन पर कुल 23 हजार का चालान हुआ।
ट्रैक्टर का काटा गया 59 हजार रुपए का चालान
इसके अलावा ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भारी भरकम जुर्माना लगाए जाने के दो अन्य मामले भी हरियाणा के गुरुग्राम में ही सामने आए हैं। नियमों का उल्लंघन करने और जरूरी कागजात ना होने पर यहां एक ऑटो चालक के ऊपर 32500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं, शराब पीकर ट्रैक्टर चलाने पर एक शख्स का 59 हजार रुपए का चालान काटा गया। ट्रैक्टर चालक के पास भी वाहन से संबंधित कई जरूरी कागजात नहीं थे। आपको बता दें कि मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 का उद्देश्य सड़क यातायात के नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए कड़े दंड लागू करना है, जिससे सड़क दुर्घनाओं में कमी आ सके। आइए जानते हैं कि सड़क पर अब कौन सा नियम तोड़ने पर कितना जुर्माना लगेगा।
अब इतना हुआ ट्रैफिक तोड़ने का जुर्माना
ट्रैफिक नियम ---------- पुराना जुर्माना ---------- नया जुर्माना सामान्य
(धारा
177)
----------
100
रुपए
----------
500
रुपए
सीट
बेल्ट
----------
100
रुपए
----------
1000
रुपए
नशे
में
ड्राइविंग
----------
2000
रुपए
----------
10000
रुपए
सड़क
पर
रेस
लगाना
----------
500
रुपए
----------
5000
रुपए
बिना
लाइसेंस
गाड़ी
चलाना
----------
500
रुपए
----------
5000
रुपए
बिना
इंश्योरेंस
ड्राइविंग
----------
1000
रुपए
----------
2000
रुपए
टू-व्हीलर
पर
ओवरलोडिंग
----------
100
रुपए
----------
2000
रुपये,
3
महीने
के
लिए
लाइसेंस
अयोग्य
ओवर
स्पीडिंग
----------
400
रुपए
----------
हल्की
गाड़ियों
पर
1000
और
मध्यम
दर्जे
की
गाड़ियाों
पर
2000
रुपए
खतरनाक
ड्राइविंग
दंड
----------
1000
रुपए
----------
5000
रुपए
तक
अधिकारियों
के
आदेशों
की
अवहेलना
----------
500
रुपए
----------
2000
रुपए
बिना
लाइसेंस
अनाधिकृत
गाड़ी
चलाना
----------
1000
रुपए
----------
5000
रुपए
बिना
परमिट
की
गाड़ी
----------
5000
रुपए
तक
----------
10000
रुपए
तक
लाइसेंस
शर्तों
का
उल्लंघन
----------
कोई
नियम
नहीं
----------
25000
से
1
लाख
रुपए
ओवरलोडिंग
----------
2000
रुपए
----------
20000
रुपए
यात्रियों
की
ओवरलोडिंग
----------
कोई
नियम
नहीं
----------
1000
रुपए
प्रति
एक्सट्रा
यात्री
बिना
योग्यता
के
ड्राइविंग
----------
500
रुपए
----------
10000
रुपए
आपातकालीन
वाहनों
को
रास्ता
नहीं
देने
पर
----------
कोई
नियम
नहीं
----------
10000
रुपए
ओवरसाइज
वाहन
----------
कोई
नियम
नहीं
----------
5000
रुपए
जुवेनाइल
द्वारा
उल्लंघन
----------
कोई
नियम
नहीं
----------
संरक्षक
/या
मालिक
को
दोषी
माना
जाएगा,
3
साल
की
कैद
के
साथ
25000
रु
जुर्माना,
जेजे
एक्ट
के
तहत
जुवेनाइल
पर
मुकदमा
चलेगा
और
गाड़ी
का
पंजीकरण
रद्द
होगा
ये भी पढ़ें- जानिए, 23 हजार का कैसे बना चालान, किस-किस जुर्म में बना कितना हर्जाना?