कोर्ट में सुनवाई टलने पर निर्भया की मां बोलीं- दोषियों के लिए 18 दिसंबर को जारी होगा डेथ वारंट
नई दिल्ली। निर्भया मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में चारों दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस केस से जुड़ा एक मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसलिए जब तक इस मामले का निपटारा नहीं हो जाता तब तक वह सुनवाई नहीं करेंगे। पटियाला कोर्ट ने सुनवाई 18 दिसंबर तक टाल दी है।
'एक हफ्ते और इंतजार कर सकते हैं'
इसपर निर्भया की मां आशा देवी का कहना है कि 'जब हम सात साल से लड़ रहे हैं, तो हम एक हफ्ते और इंतजार कर सकते हैं। 18 दिसंबर को उनका (निर्भया मामले के दोषी) डेथ वारंट जारी हो जाएगा।' बता दें ये याचिका निर्भया के माता-पिता ने दायर की थी, जिसमें कोर्ट से डेथ वारंट जारी करने और सभी दोषियों को फांसी देने की मांग की गई है।
दोपहर 2 बजे सुनवाई
अब मामले की सुनवाई 18 तारीख को दोपहर 2 बजे की जाएगी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा ने कहा, 'मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का इंतजार करना होगा, जहां 17 तारीख को सुनवाई होगी।' इस दौरान निर्भया के माता-पिता ने कहा कि दोषी बचने के लिए ऐसे तरीके अपना रहे हैं।
दोषियों के वकील को फटकार
कोर्ट ने दोषियों के वकील एपी सिंह को भी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि आप केस के दौरान कोर्ट में मौजूद नहीं रहते हैं। आप इस मामले में कोई भी फैसला आने में देरी कर रहे हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट निर्भया मामले के दोषी अक्षय कुमार सिंह की पुनर्विचार याचिका पर 17 दिसंबर को सुनवाई करेगा। तीन न्यायाधीशों की पीठ उस याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें अक्षय ने दिल्ली के प्रदूषण का हवाला देते हुए मौत की सजा पर सवाल उठाए थे।
फांसी से बचने के लिए क्या कर रहे दोषी
ये चारों दोषी फांसी से बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोषी अक्षय कुमार की याचिका खारिज होने की स्थिति में दूसरा दोषी पुनर्विचार याचिका डाल देगा। इसके बाद तीसरा दोषी डाल देगा और फिर चौथा दोषी डाल देगा। दोषियों की इसी चाल को देखते हुए कोर्ट ने चारों को एक साथ पेश होने का आदेश दिया है।
साथ में जारी होगा डेथ वारंट
इससे पहले कोर्ट में सुनवाई के दौरान निर्भया की मां ने कहा था इनकी एक-एक कर डाली जा रही याचिकाओं से समय काफी बर्बाद हो रहा है। जिस पर कोर्ट ने कहा था कि सभी दोषियों का डेथ वारंट एक साथ जारी किया जाएगा। कोर्ट की ये बात सुनते ही निर्भया की मां रोने लगी थी और फिर कोर्ट ने सभी आरोपियों को एक साथ पेश होने का आदेश दिया था।
याचिका में दोषी अक्षय ने क्या कहा?
अपनी याचिका में चारों दोषियों में से एक अक्षय कुमार ने कहा है कि दिल्ली में जब प्रदूषण से मौतें हो रही हैं तो फांसी की क्या जरूरत है। अक्षय के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दर्ज पुनर्विचार याचिका में दलील दी- 'ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि दिल्ली-एनसीआर और दूसरे मेट्रो सिटीज में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब हो चुकी है और यह गैस चैंबर बन चुके हैं.. दिल्ली-एनसीआर और मेट्रो सिटीज में पानी भी पूरी तरह से जहरीला हो चुका है.. दिल्ली-एनसीआर में पानी और हवा के साथ क्या हो रहा यह सभी जानते हैं....' इसलिए याचिका में सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की गई है कि जब 'उम्र लगातार घटती ही जा रही है तो फांसी की सजा की क्या जरूरत?'
क्या है मामला?
निर्भया कांड सात साल पुराना है। 16 दिसंबर, साल 2012 को मेडिकल की छात्रा निर्भया अपने दोस्त के साथ फिल्म देखकर लौट रही थी। तभी 6 लोगों ने बस में उसके साथ गैंगरेप किया। इनमें से चार दोषी जेल में बंद हैं। एक ने जेल में ही आत्महत्या कर ली थी। जबकि एक को नाबालिग होने का फायदा मिल गया था।
निर्भया केस: पटियाला हाउस कोर्ट ने 18 तारीख तक टाली सुनवाई, दोषियों के वकील को लगाई फटकार