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आपकी जेब डाका डाल रहे हैं होटल और रेस्टोरेंट, जानिए कैसें?

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नयी दिल्ली। होटल और रेस्टोरेंट में खाना खाते वक्त आप बिल में जो सर्विस टैक्स चुकाते हैं उसे लेकर आज सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि रेस्टोरेंट, होटलों और अन्य भोजनालयों द्वारा लिए जाने वाले सर्विस चार्जेज सरकार द्वारा लगाया गया 'सर्विस टैक्स' नहीं है।

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यानी होटल और रेस्टोरेंट मालिक आपको बेवकूफ बनाकर आपसे अतिरिक्त पैसे ऐठते रहे हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई प्रेस रिलीज में कहा गया है कि कुछ रेस्ट्रॉन्ट, होटल, भोजनालय खाने और पेय पदार्थों पर चार्ज करने के अलावा बिल में 'सर्विस चार्ज' भी वसूल रहे हैं। ये सर्विस टैक्स सरकार के पास नहीं बल्कि उनके पास ही जाता है।

इस प्रसे रीलिज में साफ-साफ कहा गया है कि रेस्ट्रॉन्ट, होटल और भोजनालयों द्वारा एकत्र किए जाने वाले ये 'सर्विस चार्जेज' उनके पास ही रहते हैं और यह सरकार द्वारा लगाया गया सर्विस टैक्स नहीं है। रेस्ट्रॉन्ट द्वारा खाने और पेय पदार्थो के लिए दी जाने वाली सेवाओं, उस होटेल और रेस्ट्रॉन्ट में दी जाने वाली एसी या सेंट्र एयर-हीटिंग की सुविधाओं पर प्रभावी सर्विस टैक्स की दर कुल चार्ज किए गए अमाउंट का 5.6 फीसदी होगी।

सरकारी आदेश के मुताबिक कुछ निगेटिव लिस्ट को छोड़कर सर्विस टैक्स सभी सेवाओं पर लगाया जाता है। इस टैक्स के दायरे में ऐडवर्टाइजिंग, एयर ट्रैवल, सर्विसेज ऑफ आर्किटेक्ट, कुछ निश्चित प्रकार के कंस्ट्रक्शन के काम, क्रेडिट कार्ड और यहां तक कि मैनेजमेंट और टूर ऑपरेटर्स भी आते हैं।

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English summary
The service charges on your restaurant bill are retained by the hotel and should not be confused with the Service Tax.
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