क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts
Oneindia App Download

यौन शोषण मामलाः तहलका के पूर्व प्रमुख संपादक तरुण तेजपाल की मुश्किलें बढ़ीं, 30 सितंबर से फिर शुरू होगी सुनवाई

Google Oneindia News

गोवाः तहलका पत्रिका के पूर्व प्रमुख संपादक को यौन शोषण मामले में राहत मिलने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। मंगलवार को अभियोजन पक्ष के एक वकील ने कहा कि गोवा में एक ट्रायल में देरी होने के कारण रेप केस में तरुण तेजपाल के खिलाफ सुनवाई 30 सितंबर को फिर से शुरू होगी। सरकारी वकील फ्रांसिस्को तवोरा ने यह भी कहा कि मामले की संवेदनशीलता के कारण अब सुनवाई 'इन-कैमरा' जारी रहेगी।

tarun tejpal case resume on 30th september

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 30 सितंबर की तारीख सुनवाई को फिर से शुरू करने के लिए निर्धारित है। निश्चित रूप से, यह पीड़ित की उपलब्धता पर निर्भर करता है। वह एक पत्रकार हैं, जिन्हें अपने काम के लिए यात्रा करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता की उपस्थिति आवश्यक है क्योंकि परीक्षण उस स्तर पर है जहां तेजपाल के वकील उनसे जिरह करेंगे। अभियोजन पक्ष ने पहले ही पीड़ित से जिरह कर लिया है।

बता दें कि तहलका के पूर्व संस्थापक-संपादक तरुण तेजपाल पर नवंबर 2013 में एक सहकर्मी ने आरोप लगाया था कि गोवा में तहलका पत्रिका के आयोजन के दौरान पांच सितारा होटल के एक लिफ्ट में उसका तेजपाल द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया है। सितंबर साल 2017 में शुरू हुआ यह मुकदमा तेजपाल द्वारा मुंबई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ के पास जाने और बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय करने और मामले में निर्वहन की मांग करने के कारण रोक दिया गया था।

हालांकि, इस साल अगस्त में दिए गए एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया, और इसे "एक गंभीर और नैतिक रूप से अपमानजनक अपराध" कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि गोवा की एक अदालत में तेजपाल के खिलाफ मुकदमा अगले छह महीने के भीतर पूरा किया जाए। जब 30 सितंबर को मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई तो बचाव पक्ष के वकीलों ने पीड़िता की जिरह करने की उम्मीद की है

तेजपाल पर नवंबर 2013 में पत्रिका के आयोजन के दौरान गोवा के एक रिसॉर्ट होटल की लिफ्ट के अंदर जूनियर सहकर्मी के यौन उत्पीड़न के लिए आईपीसी के कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। तेजपाल पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 341 (गलत संयम), 342 (गलत ज़ब्ती) 354A (यौन उत्पीड़न) और 354B (आपराधिक हमला) के तहत मामला दर्ज किया गया है। अगर इस मामले में तरुण तेजपाल दोषी साबित होते हैं तो उनको दस साल की सजा हो सकती है।

Comments
English summary
tarun tejpal case resume on 30th september
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X