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मद्रास HC का आदेश- '3 महीने के भीतर सभी ट्रांसजेंडरों का वैक्सीनेशन करे तमिलनाडु सरकार'

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चेन्नई, 03 अगस्त। कोरोना वैक्सीन जल्दी से जल्दी हर किसी को लग जाए, इसी काम में राज्य सरकार जुटी हुई है तो वहीं इसी बीच मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया है कि वो अगले 3 महीनों के अंदर राज्य के सभी ट्रांसजेंडरों को टीके की दोनों डोज लगाए। ये फैसला हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी ने सुनाया जो कि ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता ग्रेस बानो की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

 3 महीने के भीतर सभी ट्रांसजेंडरों का वैक्सीनेशन करे Govt

मालूम हो कि ग्रेस बानो ने अपनी याचिका में ट्रांसजेंडरों को कोविड राहत के तहत सरकार से अर्थिक मदद की मांग की है। बानो ने जून में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य में 50,000 से अधिक ट्रांसजेंडर हैं, बहुत लोग कोरोना वैक्सीन के बारे में जानते नहीं हैं तो उन्हें जागरूक किया जाए। जिस पर कोर्ट ने उनके पक्ष में ये फैसला सुनाया। हालांकि तमिलनाडु के अटॉर्नी जनरल आर षणमुगसुंदरम ने कहा है किर राज्य सरकार पूरी तरह से इस दिशा में काम कर रही है और ट्रांसजेंडरों कोरोना राहत कोष से सहायता दी जा रही है।

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कोरोना के 1957 नये मामले सामने आए

मालूम हो कि तमिलनाडु में बीते 24 घंटों में कोरोना के 1957 नये मामले सामने आए हैं और 28 लोगों की मौत हो गई है। जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़ कर 2563544 हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 34,130 पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में 2,068 लोग ठीक भी हुए हैं। सरकार ने कोरोना मरीजों में फिर से बढ़ती संख्या को देखते हुए केरल से आने वाले यात्रियों के लिए सख्त फैसला लिया है। अब केरल से आने वाले लोगों के लिए पांच अगस्त से RT-PCR रिपोर्ट या वैक्सीन की दोनों डोज का प्रमाणपत्र लाना जरूरी है।

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English summary
Madras High Court orders Tamil Nadu government to make sure that all transgenders in the state should be vaccinated within three months.
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