फरार ताहिर हुसैन ने अग्रिम जमानत के लिए लगाई कोर्ट से गुहार, आज सुनवाई

नई दिल्ली। दिल्ली हिंसा के वक्त मारे गए आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की मौत के आरोपी और आम आदमी पार्टी के निलंबित निगम पार्षद ताहिर हुसैन ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। उनकी याचिका पर बुधवार (4 मार्च) को सुनवाई होगी। ताहिर हुसैन केस के की सुनवाई जज सुधीर कुमार की अदालत में होगी। पार्षद ताहिर हुसैन फिलहाल फरार चल रहा है। दिल्ली पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए तलाश कर रही है।

 Tahir Hussain (absconding from police) has moved anticipatory bail in a Delhi court,
ताहिर हुसैन के रेस्क्यू की खबरों पर अब दिल्ली पुलिस ने सफाई दी है। दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन के इस दावे को झुठला दिया, जिसमें ताहिर ने दावा किया था कि उसे पुलिस बचा कर वहां से ले गई थी। दिल्ली पुलिस के पीआरओ एम.एस. रंधावा 26 फरवरी को जब अंकित शर्मा की शव बरामद हुआ और उसके परिवार ने आरोप लगाए उसके बाद ताहिर हुसैन को मुख्य आरोपी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि उसके बाद ताहिर के घर की तलाशी ली गई और सबूतों को इकट्ठा किया गया है।

रंधावा ने पुलिस की तरफ से ताहिर को बचाने की मीडिया रिपोर्ट पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि इसकी हकीकत ये है कि 24 फरवरी को हमें यह सूचना मिली थी कि निगम पार्षद फंसा और चारों तरफ से घिरा हुआ है लेकिन जब पुलिस ने उसकी जाकर जांच की तो पता चला कि वह घर में बैठा था।

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