3500 विदेशी तबलीगी जमातियों का वीजा रद्द किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
3500 विदेशी तबलीगी जमातियों का का वीजा रद्द किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
नई दिल्ली। दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मरकज में तब्लीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए करीब 3500 विदेशियों का वीजा रद्द करने संबंधी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। तबलीगी जमात में आए विदेशी नागरिकों को 10 साल के लिए भारत यात्रा से ब्लैकलिस्ट किए जाने के खिलाफ ये याचिका दी गई है। गृह मंत्रालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या राज्य के अधिकारियों ने वीजा रद्द करने का आदेश जारी किया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अगर वीजा रद्द कर दिया गया है तो फिर ये लोग यहां कैसे हैं, इन्हें निर्वासित क्यों नहीं किया है, इस पर भी हमें जवाब दीजिए। अगर वीजा रद्द नहीं किया जाता है तो यह एक अलग स्थिति है। केंद्र सरकार को दो जुलाई को अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में देना है। सुप्रीम कोर्ट 2 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई करेगा।
याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में कहा गया है कि वीजा रद्द या ब्लैक लिस्ट किए जाने को लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। सिर्फ प्रेस रिलीज जारी हुई और उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हमारी समझ के मुताबिक सरकार की ओर से हर एक व्यक्ति के केस में अलग से ऑडर जारी किया जाना चाहिए था, पर हमारे सामने सिर्फ एक प्रेस रिलीज ही है। ऐसे में इस पर अदालत को जानकारी दी जाए।
न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ को याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने बताया कि ब्लैकलिस्ट करने के लिए ये आदेश 900 व्यक्तियों के लिए जारी किया गया एक सामान्य नोट था। ब्लैकलिस्ट करने का आदेश बहुत सामान्य था और विशिष्ट नहीं था। उन्होंने कहा कि पक्षकारों को कोई व्यक्तिगत नोटिस नहीं दिया गया। उन्होंने कहा, इस मामले की मानवीय आधार पर भी जांच होनी चाहिए। अगर वीज़ा उल्लंघन होता है, तो आपको उन्हें अपने देश वापस भेजना चाहिए। उनके घर वाले उन्हें वापस भेजने के लिए कह रहे हैं, दूतावास भी इस बारे में पूछताछ कर रहे हैं।
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