सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की अपील के खिलाफ बिहार सरकार ने दायर की याचिका, अभिनेत्री के दावे को किया खारिज
नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत मामले में उनके पिता ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज कराई है। जिसके बाद रिया चक्रवर्ती की ओर से इस मामले को मुंबई ट्रांसफर किए जाने की याचिका दायर की गई है। लेकिन अब इस मामले में बिहार सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर की गई है, जिसमे कहा गया है कि रिया चक्रवर्ती की ट्रांसफर याचिका गलत है और स्वीकारयोग्य नहीं है। साथ ही बिहार सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि बिहार सरकार को सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच अधिकार है और यह उसका अधिकार क्षेत्र भी है।
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सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार की ओर से याचिका में कहा गया है कि रिया चक्रवर्ती ने जो याचिका दायर की है उसमे कहा गया है कि यह पूरा मामले मुंबई का है, इसकी शुरुआत मुंबई से हुई है, लिहाजा बिहार राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर का यह मामला है और बिहार सरकार इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती है। लेकिन हम रिया के इस दावे को खारिज करते हैं, रिया के इस दावे को बिहार सरकार ने सीआरपीसी की धारा 179 के तहत सिरे से खारिज कर दिया है।
बता दें सुशांत के पिता केके सिंह ने आरोप लगाया है कि रिया चक्रवर्ती ने उनके बेटे को इमशोनली टार्चर किया, उसने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर उससे पैसे ऐठें, वो उससे पैसे की वजह से ही जुड़ी थी, वो उनके बेटे को उसकी मेडिकल रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की धमकी देती थी, उसने ही सुशांत को दवाओं की ओवरडोज दी, सुशांत के अकाउंट में 17 करोड़ रु थे, जिसमें से 15 करोड़ रु रिया ने निकाले, इसके अलावा रिया सुशांत की मौत के कुछ दिन पहले ही उसका घर छोड़कर चली गईं और साथ में पैसे, लैपटॉप, जेवर, सुशांत के बैंक कार्ड्स, पिन और मेडिकल रिपोर्ट भी ले गईं, उन्होंने रिया पर सुशांत के खिलाफ साजिश रचने और उसकी मनोदशा को खराब करने आरोप लगाया है, केके सिंह ने कहा है रिया ने सुशांत की बीमारी का फायदा उठाया है।
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