हरियाणा: 17 जिलों में इंटरनेट पर लगी रोक बढ़ी, अब कल तक बंद रहेगी सर्विस
नई दिल्ली। कृषि कानून(Farm laws) के खिलाफ दिल्ली(delhi) में चल रहे आंदोलन को देखते हुए हरियाणा(Haryana) सरकार ने 17 जिलों में इंटरनेट(Internet ban) पर लगी पाबंदी को 31 जनवरी शाम 5 बजे तक बढ़ा दिया है। इसमें अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, रेवाड़ी, सोनीपत, पलवल, झज्जर और सिरसा जिले शामिल हैं। इससे पहले सरकार ने इन सभी जिलों में 30 जनवरी शाम 5 बजे तक के लिए इंटरनेट बंद कर दिया था।
हरियाणा सरकार ने 22 में से 17 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दीं। गृह विभाग ने दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश दिए हैं। बीएसएनएल (हरियाणा अधिकार क्षेत्र) सहित हरियाणा की सभी टेलिकॉम सेवाएं देने वाली कंपनियों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करना होगा।
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यह आदेश क्षेत्र में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए जारी किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति इन आदेशों के उल्लंघन का दोषी पाया जाएगा तो वह संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। सरकार ने एसएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक ट्विटर आदि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से दुष्प्रचार और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का निर्णय लिया है।
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