Sushant Case: CBI जांच के लिए बिहार सरकार की सिफारिश संवैधानिक रूप से कितनी सही?
नई दिल्ली: सुशांत सुसाइड केस में मुंबई पुलिस लगातार सवालों में घिरी हुई है। इस बीच मंगलवार को बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया और मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। जिसको लेकर राजनीति गरमा गई है। शिवसेना का साफ कहना है कि नीतीश सरकार ने जो सीबीआई जांच की सिफारिश की है, वो असंवैधानिक है, जबकि बिहार पुलिस ने सीबीआई को केस ट्रांसफर करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसे में अब सवाल खड़ा हो रहा है कि बिहार सरकार की सिफारिश संवैधानिक है या नहीं।
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विधानसभा से शुरू हुई मांग
दरअसल सीबीआई जांच की मांग बिहार विधानसभा सत्र के दौरान हुई। उस दौरान सुशांत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज सिंह ने सदन में सबसे पहले इसका मुद्दा उठाया। बिहार में विधानसभा चुनाव सिर पर है। सुशांत मुंबई जाने से पहले बिहार में रहते थे और उनकी राज्य में अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। जिस वजह से कोई भी पार्टी विरोध नहीं झेलना चाहती, ऐसे में सभी ने इस मांग का समर्थन कर दिया। फिर मंगलवार को बिहार सरकार ने बिना देरी के सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी।
क्या कह रहे वकील?
सुप्रीम कोर्ट में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती का केस लड़ रहे वकील सतीश मनेशिंदे ने इस मामले में तुरंत बिहार सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि बिहार सरकार इस मामले को सीबीआई को सौंपने की सिफारिश कैसे कर सकती है। उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। उनके मुताबिक बिहार पुलिस सिर्फ जीरो एफआईआर दर्ज कर सकती है। आपको बता दें कि जीरो एफआईआर तब दर्ज की जाती है, जब ये मामला किसी दूसरे पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र का रहता है।
क्या कह रही मुंबई पुलिस?
मुंबई के पुलिस कमिश्नर परम बीर सिंह ने भी यही बात कही थी। उन्होंने कहा कि कानून स्पष्ट है, अगर घटना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं हुई, तो हम जीरो एफआईआर दर्ज करते हैं और इसे संबंधित थाने में ट्रांसफर कर सकते हैं। मुंबई पुलिस के अलावा कांग्रेस ने भी बिहार सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के मुताबिक नीतीश कुमार को संविधान फिर से पढ़ना चाहिए। बिहार सरकार जोर जबरदस्ती करके मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सीएम उद्धव की सरकार है और वो अपने हिसाब से कानून व्यवस्था देख रहे हैं।
क्या कह रही बिहार सरकार?
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुताबिक उन्होंने सुशांत के पिता केके सिंह से बात की थी। इस दौरान केके सिंह ने सीबीआई जांच की मांग की। अब उन्हीं की मांग को आधार बनाते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। नीतीश कुमार के मुताबिक बिहार में एफआईआर दर्ज हुई है, जिसके बाद जांच टीम मुंबई भेजी गई, लेकिन उसे वहां सहयोग नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि चारों ओर से सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी, जिस वजह से उनकी सरकार ने ये कदम उठाया है।
क्या है सीबीआई जांच का नियम?
सीबीआई तो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, लेकिन कानून व्यवस्था पर पूरा नियंत्रण राज्य सरकार का रहता है। ऐसे में बिना राज्य की सिफारिश के केंद्र सरकार चाह कर भी सीबीआई को जांच का आदेश नहीं दे सकती है। जब राज्य सरकार सिफारिश भेजती है, तो केंद्र सरकार सीबीआई से पूछती है कि क्या वो जांच कर सकती है। सीबीआई की हामी के बाद केंद्र सरकार जांच का नोटिफिकेशन जारी कर देती है।
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