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भारत में विदेशियों को किराये की कोख नहीं मिलेगी

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नई दिल्ली। किराये की कोख को बिजनेस बनाये जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अहम फैसला हलफनामा दाखिल किया है। सरकार ने अपने हलफनामे में कोख को विदेशी नागरिकों के लिए प्रतिबंधित बताया है।

<strong>भारत-नेपाल बॉर्डर 'किराये की कोख' का धंधा, जानिए महिलाएं कैसे करती हैं अंडाणु डोनेट</strong>भारत-नेपाल बॉर्डर 'किराये की कोख' का धंधा, जानिए महिलाएं कैसे करती हैं अंडाणु डोनेट

सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया है उसके मुताबिक विदेशी नागरिक अब भारत में किराये की कोख नहीं ले सकते हैं। सरकार ने अपने हलफनामें में कहा है कि कोख के व्यवसायीकरण का सरकार समर्थन नहीं कर सकती है। सरकार ने कहा कि किराये की कोख सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही उपलब्ध होगी। सरकार ने कहा कि विदेशी नागरिकों पर भ्रूण के आयात पर रोक रहेगी।

विदेशी व्यापार महानिदेशालय ने कृत्रिम गर्भाधान के लिये भारत में मानव भ्रूण के आयात करने की अनुमति वाले अपनी 2013 की अधिसूचना को वापस ले लिया है। आपको बता दें कि किराये की कोख के जरिए किराये की मां के माध्यम से बच्चे की पैदा करने की अनुमति होगी।

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English summary
Surrogates mothers will not be available for foreign citizens. Central government files an affidavit in supreme court says its illegal.
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