राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में 16 मार्च को आएगा फैसला, 'मोदी' समाज को लेकर दिया था ये बयान
नई दिल्ली, फरवरी 26। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सूरत में चल रहे एक मानहानि केस में 16 मार्च को अहम फैसला आएगा। यह मामला सूरत कोर्ट में चल रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से दायर किया गया था। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने 'मोदी' समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। यह केस 2019 में दायर हुआ था।

अप्रैल 2019 में दिया था बयान
आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार जिले में आयोजित एक चुनावी रैली में कहा था कि "नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी ... उन सभी का अपना सामान्य सरनेम मोदी कैसे है? सभी चोर कैसे आए? राहुल गांधी के इस बयान पर भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
बीजेपी विधायक ने अपनी शिकायत में कहा था कि राहुल गांधी ने पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया है। राहुल गांधी इससे पहले अक्टूबर 2019 में इसी मामले में कोर्ट के समक्ष पेश हुए थे।
शनिवार को हुई सुनवाई में क्या-क्या हुआ
सूरत कोर्ट में सुनवाई के दौरान शनिवार को राहुल गांधी की तरफ से वकील पानवाला ने कहा है कि मानहानि केस तब बन सकता है जब किसी समाज या व्यक्ति के खिलाफ इरादे से जान बूझकर उस व्यक्ति को जलील करने के लिए बयान दिया गया हो। जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले में ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस नेता कि तरफ से पूर्णेश मोदी के खिलाफ व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया है। ऐसे में पूर्णिश मोदी को पीएम मोदी के नाम पर शिकायत करने का कोई हक नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर उन्हें शिकायत करने का कोई हक नहीं है।












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