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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इस डेट से पहले खरीदे गए BS-4 डीजल वाहनों का होगा रजिस्ट्रेशन

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नई दिल्ली। देश की उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए बीएस-4 डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन को मंजूरी दे दी है। बता दें कि ये वो वाहन है जो दिल्ली पुलिस और नगर निगम द्वारा एक अप्रैल से पहले खरीदे गए थे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 1 अप्रैल, 2020 से पहले खरीदे जाने वाले और आवश्यक सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले डीजल वाहनों का BS-IV मानदंडों के अनुसार रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और 1 अप्रैल 2020 के बाद खरीदे गए वाहनों को BS-VI मानदंडों के अनुसार रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।

Supreme court

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं और सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के लिए खरीदे गए बीएस-4 डीजल वाहनों का जब तक रिजस्ट्रेशन नहीं हो जाता तब तक उनके लिए प्रोविजनल सार्टिफिकेट मुहैया कराया जाए। इसके साथ भी सुनवाई के दौरान सीजेआई ने फैसला दिया कि ट्रांसपोर्ट विभाग विशेष सेवाओं में प्रयोग में लाए जाने वाले बीएस-2, 3 और 4 वाहनों को प्रशासन अस्थाई रजिस्ट्रेशन जारी करे। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस महामारी के बाद आदेश में बदलाव किया जाएगा।

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बता दें कि इस वर्ष की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 31 मार्च के बाद बिके BS-4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए BS-IV वाहनों पर दिए अपने पुराने आदेश को वापस ले लिया था। कोर्ट ने नए फैसले के तहत कहा था कि, 31 मार्च के बाद बिके BS-IV वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इससे पहले साल 2016 में केंद्र सरकार ने भी कहा था कि 2020 तक भारत बीएस-5 से बीएस-6 पर आ जाएगा। इस साल जुलाई में न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ बीएस4 ईंधन उत्सर्जन मानक वाले वाहनों की बिक्री और पंजीकरण में छूट से संबंधित मामले की सुनवाई की थी।

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English summary
Supreme court verdict, registration of BS-4 diesel vehicles purchased before April 1
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