सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को किया रद्द, CJI चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाया फैसला
Supreme Court To Deliver Verdict On Pleas Challenging Electoral Bonds: चुनावी बॉन्ड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाया। शीर्ष न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया है। यह फैसला गुरुवार, 15 फरवरी की सुबह भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा सुनाया गया।
फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसने केंद्र सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सर्वसम्मति से फैसला सुनाया है, जो राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की अनुमति देती है।

सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि गुमनाम चुनावी बांड योजना अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राजनीतिक दल चुनावी प्रक्रिया में प्रासंगिक इकाइयां हैं और चुनावी विकल्पों के लिए राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानकारी आवश्यक है।
जनवरी 2018 में लॉन्च किए गए, चुनावी बॉन्ड वित्तीय उपकरण हैं जिन्हें व्यक्ति या कॉर्पोरेट संस्थाएं बैंक से खरीद सकते हैं और एक राजनीतिक दल को पेश कर सकते हैं, जो बाद में उन्हें धन के लिए भुना सकता है।
इस योजना को राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयास के रूप में, देश के राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। शीर्ष अदालत ने कई याचिकाओं पर तीन दिन की सुनवाई के बाद 2 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
कार्यवाही के दौरान, केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना उचित बैंकिंग चैनलों के माध्यम से राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धन का उचित उपयोग सुनिश्चित करती है। उन्होंने राजनीतिक दलों द्वारा संभावित प्रतिशोध से बचाने के लिए दाताओं की पहचान की गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया।
केंद्र ने सुझाव दिया कि यदि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वह मौजूदा योजना के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के बजाय भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए वैधानिक बैंक के रूप में नामित कर सकता है।
सुनवाई के दौरान, सीजेआई चंद्रचूड़ ने केवल नकद प्रणाली पर वापस लौटे बिना वर्तमान चुनावी बॉन्ड प्रणाली में खामियों को दूर करने के लिए राजनीतिक दान के लिए वैकल्पिक प्रणालियों की खोज करने का प्रस्ताव रखा।
उन्होंने कहा, "हम केवल नकद प्रणाली में वापस नहीं जाना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि इसे एक आनुपातिक, अनुरूप प्रणाली में करें जो इस चुनावी बॉन्ड प्रणाली की गंभीर कमियों को दूर करता है। आप अभी भी एक ऐसी प्रणाली तैयार कर सकते हैं जो आनुपातिक तरीके से संतुलन बनाए रखे यह कैसे करना है यह आपको तय करना है। हम उस क्षेत्र में कदम नहीं रखेंगे, यह हमारे कार्य का हिस्सा नहीं है।"
इस मुद्दे पर कि सिस्टम में पैसा कैसे आता है, मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "अगर कोई कंपनी दिखाती है कि उसे एक रुपये का लाभ हुआ है, लेकिन वह 100 करोड़ रुपये का दान देती है, तो ये सीमाएं क्यों पेश की गईं क्योंकि एक कंपनी थी और उद्देश्य था व्यवसाय जारी रखें और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दान न दें, यह मानते हुए कि यह कोई परोपकारी मॉडल नहीं है।"
सुनवाई के दौरान चुनावी बॉन्ड की पारदर्शिता को लेकर चिंता जताई गई। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने स्पष्ट किया कि मौजूदा प्रणाली शेल कंपनियों के निर्माण को रोकती है और सिस्टम में स्वच्छ धन प्रवाह सुनिश्चित करती है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि चुनावी बॉन्ड जनता के सूचित होने के अधिकार को कमजोर करते हैं और देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले अपारदर्शी, गुमनाम उपकरण के रूप में काम करते हैं।
कांग्रेस नेता जया ठाकुर का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि पूरी प्रक्रिया गुमनाम है, क्योंकि इन ब्याज मुक्त बॉन्डों की खरीद के लिए घोषणा की आवश्यकता नहीं होती है, और राजनीतिक दल धन के स्रोत का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं हैं।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश वित्त अधिनियम 2017 और वित्त अधिनियम 2016 के माध्यम से विभिन्न कानूनों में किए गए कम से कम पांच संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह से संबंधित होगा। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इन संशोधनों ने राजनीतिक दलों के लिए असीमित, अनियंत्रित फंडिंग के दरवाजे खोल दिए हैं।
इस बीच, शीर्ष अदालत ने दाताओं के डेटा और राजनीतिक दलों के योगदान की मात्रा को बनाए नहीं रखने के लिए भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) की आलोचना की थी और 30 सितंबर, 2023 तक सभी दान पर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील ने पीठ को सूचित किया कि डेटा केवल वर्ष 2019 के लिए एकत्र किया गया था।
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