क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts
Oneindia App Download

एनजेएसी को सुप्रीम कोर्ट ने बताया अंसवैधानिक, एनडीए को झटका

Google Oneindia News

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट आज एक अहम फैसला देते हुए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए एनडीए सरकार की ओर से बनाए गए नेशनल ज्यूडिशियल अपाइंटमेंट कमीशन यानी एनजेएसी को असंवैधानिक बताया है। पांच जजों की एक बेंच की ओर से इस पर फैसला दिया है और निश्चित तौर पर यह केंद्र की एनडीए सरकार के लिए बड़ा फैसला है।

supreme-court

पढ़ें-आधार पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

क्‍या है एनडीए सरकार का कमीशन

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह कमीशन न्‍यायव्‍यवस्‍था की स्‍वतंत्रता में बाधा डालेगा। एनडीए सरकार के इस नए कानून के मुताबिक कमीशन के छह सदस्‍य हाईकोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करेंगे। वहीं देश के मुख्‍य न्‍यायधीश यानी सीजेआई इस कमीशन के हेड होंगे। कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर जज, कानून मंत्री और दो और हस्तियों को इस कमीशन में जगह दी जाएगी।

बार गर्ल्स को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से मिली राहत

क्‍या है वर्तमान स्थिति

अभी तक सुप्रीम कोर्ट का एक कोलेजियम जजों की नियुक्ति करता आ रहा है और यह परंपरा पिछले 22 वर्षों से चल रही है। इस कमीशन की वजह से करीब 400 जजों की नियुक्तियों पर विराम लगा हुआ है।

एनएजेसी के बाद कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गईं और कहा गया कि यह सिस्टम न्याय पालिका की आजादी में दखल है और गैरसंवैधानिक है, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए।

वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि यह सिस्टम कोलेजियम से कहीं ज्यादा पारदर्शी है और किसी भी सूरत में न्यायपालिका की आजादी में दखल नहीं है। इस मामले पर अप्रैल से लेकर अगस्त तक सुनवाई चली।

Comments
English summary
Supreme Court to gives verdict on the commission for the appointment of judges. The verdict will decide who can appoint HC and SC judges.
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X