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यूपी सरकार से परेशान सुप्रीम कोर्ट, फिर लगाई फटकार, पूछा- धार्मिक संस्थानों को लेकर कानून क्यों नहीं?

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Social Media को Aadhar से जोड़ने के मामले में Supreme Court ने किया ये फैसला |वनइंडिया हिंदी

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के गुस्से का सामना करना पड़ा है। इस बार राज्य में मंदिर को लेकर कोई कानून न होने की वजह से उच्चतम न्यायालय ने योगी सरकार को फटकार लगाया है। कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा, ये आरजकता है, क्या राज्य में प्रशासनिक आदेशों का पालन होगा या नहीं? मंदिर को लेकर राज्य में अभी तक कोई कानून क्यों नहीं लागू किया गया है?

Supreme court upset with UP government asked why no law regarding religious institutions yet

बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बुलंदशहर के करीब 300 वर्ष पुराने मंदिर श्री सर्वमंगला देवी बेला में दान को लेकर हुई गड़बड़ी मामले पर सुनवाई की। इस केस में कोर्ट ने यूपी सरकार के लचीलेपन और गैर जिम्मेदाराना रवैये को लेकर योगी आदित्यनाथ को फटकार लगाया है। SC ने कहा, क्या यूपी में कोई भी मंदिर बना सकता है या चंदा इकट्ठा कर सकता है? अभी तक राज्य में मंदिर को लेकर कोई कानून क्यों नहीं है, जबकि केंद्र सरकार ने इस मामले में कानून बना रखा है साथ ही कई राज्यों में यह लागू भी है।

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से सवाल करते हुए पूछा है कि, आपके राज्य में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून क्यों नहीं है। कोर्ट ने योगी सरकार से 6 हफ्तें में जवाब मांगा है कि वह कानून बना रहे हैं या नहीं? कोर्ट ने कहा, यह सिर्फ मंदिर का मामला नहीं है ये लोगों से जुड़ा मुद्दा है और हमें मंदिर से नहीं, लोगों से मतलब है। बता दें, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि वह उत्तर प्रदेश सरकार से तंग आ चुकी है।

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क्या है मामला
श्री सर्वमंगला देवी बेला प्रशासन पर दान का दुरुउपयोग करने के आरोप के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जहां केस की सुनवाई जारी है। आरोप लगने के बाद यूपी सरकार ने पहले मामले को संभालने की कोशिश की और मंदिर को चलाने के लिए एक बोर्ड का गठन किया। याचिका में आरोप लगाया गया कि, यूपी सरकार का निर्णय गलत है और मंदिर का बोर्ड बनाने के लिए किसी कानून का पालन नहीं किया गया।

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English summary
Supreme court upset with UP government asked why no law regarding religious institutions yet
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