हत्या के मामले में सरवन भवन के मालिक की उम्रकैद की सजा को SC ने रखा बरकरार
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दक्षिण भारत के रेस्टोरेंट सरवन भवन के मालिक पी राजगोपाल को उनके रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारी की हत्या करवाने के आरोप में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने राजगोपाल को उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2001 का है जब राजगोपाल पर आरोप लगा था कि उन्होंने आरोपी की हत्या इसलिए करवा दी थी क्योंकि एक ज्योतिष ने इसकी सलाह दी थी ताकि वह पीड़ित की पत्नी से शादी कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए यह फैसला सुनाया है।
बता दें कि राजगोपल जमानत पर जेल से बाहर थे और जुलाई माह तक सरेंडर करना है। मद्रास हाई कोर्ट ने वर्ष 2009 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। यह पूरा मामला काफी चर्चा में आया था, जब चर्चित रेस्टोरेंट सरवन भव के मालिकर राजगोपाल और आठ अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ था। खबर के अनुसार 18 वर्ष पूर्व राजगोपाल ने एक आठ लोगों को हत्या की सुपारी दी थी। जिसके बाद पीड़ित प्रिंस शांताकुमार की हत्या कर दी गई थी। प्रिंस शांताकुमार का विवाह उस महिला के साथ हुआ था जिससे खुद राजगोपाल विवाह करना चाहते थे और उसे अपनी तीसरी पत्नी बनाना चाहते थे। दिलचस्प बात यह है कि राजगोपाल यह सब एक ज्योतिष की सलाह पर कर रहे थे। लेकिन जब यह मामला दर्ज हुआ तो राजगोपाल को कोर्ट ने दोषी करार दिया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई।