जेएनयू छात्र कन्हैया पर हमले की SIT जांच की मांग की याचिका SC में खारिज
नई दिल्ली। फरवरी 2016 को तत्कालीन जेएनयू छात्रसंघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर हुए हमले की एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कन्हैया पर ये हमला पटियाला हाउस कोर्ट में किया गया था, जब उन्हें तारीख पर यहां लाया जा रहा था। इस याचिका पर जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने कहा कि इस संबंध में दो साल पहले आदेश जारी कर चुके हैं और अब इस पर जांच में और क्या बचा है। कोर्ट ने कहा कि आप मरे हुए घोड़े को चाबुक मारकर फिर से सवारी नहीं कर सकते, ऐसे में कोर्ट इस याचिका को आगे जारी ना रख, खारिज करता है।
सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही उस याचिका को भी खारिज कर दिया है, जिसमें वकील कामिनी जायसवाल ने तीन वकीलों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी करने की मांग की थी। इस याचिका में कहा गया था कि वकील विक्रम सिंह, यशपाल सिंह और ओम प्रकाश शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की है। याचिका में ये भी कहा गया है कि ये तीनों ही पटियाला हाउस कोर्ट में हुए हमले का प्रतिनिधित्व किया है, ऐसे में ये कोर्ट की अवमानना है।
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