आज से शुरू होगी अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में नियमित सुनवाई
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नई दिल्ली। अयोध्या विवाद पर आज से सुप्रीम कोर्ट के भीतर नियमित सुनवाई शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट वर्ष 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि को तीन हिस्सों में बांटने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज से सुनवाई करेगा। इन तमाम याचिकाओं पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजय किशन कौल व जस्टिस सकेएम जोसफ की पीठ करेगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले ही अयोध्या विवाद मामले की सुनवाई तय समयसीमा के भीतर खत्म करने की बात कही थी।
इससे पहले 27 सितंबर 1994 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले पर फिर से सुनवाई करने से इनकार कर दिया था, जिसमे कोर्ट ने यह कहा था कि मस्जिद इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने कहा था कि इस मामले का निर्णय दीवानी वाद के रूप में होगा। इसका फैसला साक्ष्यों के आधार पर होगा। इस बेंच की अध्यक्षता पूर्व सीजेआई जस्टिस दीपक मिश्रा ने की थी। इस बेंच में जस्टिस अशोक भूषण भी शामिल थे। इस बेंच ने कहा था कि यह देखना होगा कि 1994 में पांच सदस्यीय पीठ ने अपना फैसला किस संदर्भ में सुनाया था।
वहीं इस बेंच के तीसरे जज जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने दोनों जजों से असहमति जाहिर करते हुए कहा था कि हमे इस मामले को धार्मिक आस्था के आधार पर देखना होगा और इसे ध्यान में रखते हुए फैसला देना होगा। उन्होंने कहा था कि हमे विस्तार से विचार करने की आवश्यकता है कि क्या मस्जिद इस्लाम का अंग है। आपको बता दें कि 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि 2.77 एकड़ जमीन को तीनों पक्षों सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला के बीच बराबर में बांट देना चाहिए
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