कर्नाटक: 15 बागी विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है फैसला
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट आज कर्नाटक के 15 बागी विधायकों के मामले में अपना फैसला सुना सकता है। दरअसल इन तमाम विधायकों का इस्तीफा कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर केआर रमेश कुमार ने स्वीकार नहीं किया है, जिसकी वजह से इन बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यह नहीं तय कर सकते हैं कि स्पीकर इस्तीफा स्वीकार करें या नहीं।
मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि जब 10वां शेड्यूल (एंटी डिफेक्शन लॉ) जोड़ा गया था तो स्पीकर को काफी ऊंचा दर्जा दिया गया था। लेकिन पिछले 100-25 वर्षों में, संभवत: इसे फिर से देखने की जरूरत है। इस मामले में स्पीकार, मुख्यमंत्री और तमाम विधायकों का पक्ष सुनने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना फैसला दे सकता है। बता दें कि 6 जुलाई के बाद से कांग्रेस और जेडीएस के 13 विधायक अपना इस्तीफा दे चुके हैं। जिसकी वजह से कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन की संख्या 117 से घटकर 101 तक पहुंच गई है, जबकि भाजपा के पास कुल 105 विधायक हैं। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा में कुल 224 विधायक हैं, जबकि पूर्ण बहुमत के लिए 113 विधायकों की जरूरत है।
हालांकि अहम बात यह है कि कांग्रेस-जेडीएस के विधायकों की संख्या तभी कम हो सकती है कि बागी विधायकों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाए, या फिर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाए। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के पास यह अधिकार नहीं है कि वह स्पीकार को इस मामले में सीधे तौर पर किसी तरह का निर्देश दे सके। बता दें कि बागी विधायकों की ओर से मुकुल रोहतगी जबकि स्पीकर और सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में पक्ष रख रहे हैं।