जस्टिस गोगोई देश के नए मुख्य न्यायाधीश बनेंगे या नहीं, इसका फैसला होगा आज
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को जस्टिस रंजन गोगोई को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के खिलाफ एक याचिका पर आज (बुधवार) को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने याचिकाकर्ता आरपी लूथरा से कहा कि वह इस मामले में कोर्ट मास्टर के समक्ष मेमो दाखिल करें। जस्टिस गोगोई अगले महीने 3 अक्टूबर को देश के नए चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के चार सीनियर जजों की प्रेस कांफ्रेंस के विवरण को हम आधार बना रहे हैं और एक कानूनी सवाल पर फैसला चाहते हैं। बता दें कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जस्टिस जे चेलमेश्वर (अब रिटायर्ड) , जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी लोकूर और जस्टिस कुरियन जोसेफ ने की थी।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि उन चार सीनियर जजों ने प्रेस कांफ्रेंस कर देश की न्याय प्रणाली को नुकसान पहुंचाने का किया है। साथ ही याचिका में कहा गया है कि उन्होंने देश में इस कोर्ट के चुनिंदा आंतरिक मतभेदों के नाम पर जनता में आक्रोश पैदा करने का प्रयास किया।
राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति गोगोई को 3 सितंबर को भारत के 46 वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था, जो सेवानिवृत्त हो रहे मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के बाद वह 3 अक्टूबर को शपथ लेंगे।
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