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आज़म, अखिलेश को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

By Ajay Mohan
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Azam, Akhilesh
नई दिल्‍ली। देश के उच्‍चतम न्‍यायालय ने हाल ही में हुए मुजफ्फरनगर दंगों पर दायर की गई पीआईएल को संज्ञान में लेते हुए यूपी के मुख्‍यमंत्री अखिलेश यादव और मंत्री आजम खां को कड़ी फटकार लगायी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहे केस में सुनवाई के दौरान या तो वे खुद उपस्थित हों, या अपने प्रतिनिधि को भेजें।

पीआईएल दाखिल करने वाली आरटीआई एक्टिविस्‍ट नूतन ठाकुर ने बताया, "सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर दंगों के सम्बन्ध में मेरे, रविन्द्र राजौरा तथा वी द पीपल द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट की इलाहाबाद और लखनऊ बेंच में दायर पीआईएल को अपने यहाँ स्थानांतरित करने के बाद इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कैबिनेट मंत्री आज़म खान को नोटिस जारी किया है।"

सुप्रीम कोर्ट द्वारा उक्त तीनों वादीगण के मुकदमों को डॉ नूतन ठाकुर आदि बनाम भारत सरकार एवं अन्य नामित करते हुए उनकी सुनवाई 17 अक्टूबर 2013 को 2.00 बजे निर्धारित की गयी है। नोटिस के अनुसार वादीगण के अतिरिक्त अखिलेश यादव एवं आज़म खान को व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के माध्यम से कोर्ट के सामने उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं अन्यथा प्रकरण में अनुपस्थिति में सुनवाई और निर्णय कर दिया जाएगा।

English summary
Supreme Court has issued the notice against Azam Khan and Akhilesh Yadav over Muzaffarnagar riots.
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