सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल रैली करने के हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक, चुनाव आयोग को मिली राहत
सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल रैली करने के हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक, चुनाव आयोग को मिली राहत
नई दिल्ली: मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनावों (Madhya Pradesh Bypolls) पर एमपी हाई कोर्ट (MP High Court) के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, जिसमें हाई कोर्ट ने फिजिकल चुनाव प्रचार (Physical Poll Campaigns) और रैलियों पर कोरोना को देखते हुए रोक लगा दिया था और कहा था कि उपचुनाव में प्रचार ऑनलाइन और वर्चुअल मोड की जाए। चुनाव आयोग और शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
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चुनाव आयोग (Election Commission) ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (MP High Court) के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते कहा था, हाई कोर्ट का चुनाव को लेकर फैसला सुनाना मतदान प्रक्रिया में हस्तक्षेप है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
जस्टिस एएम खानविल्कर, दिनेश माहेश्वरी और संजीव खन्ना की पीठ ने ये फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हैं। लेकिन इसके साथ ही चुनाव आयोग को इस मुद्दे पर विचार कर और कोविड-19 नियमों को ध्यान में रखकर फैसला लेने को कहेंगे। हालांकि हम चुनाव आयोग को आदेश नहीं दे रहे हैं। हम मामले में या उस संबंध में ईसीआई (ECI) द्वारा अपनाई जाने वाली किसी भी प्रक्रिया के संबंध में कुछ भी व्यक्त नहीं कर रहे हैं। हमने सबकुछ ECI पर छोड़ दिया है।
चुनाव आयोग ने अपनी याचिका में क्या कहा था?
चुनाव आयोग ने अपनी याचिका में कहा था कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश आने के बाद उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रक्रिया रोक दी गई है...क्योंकि हम कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं। लेकिन इस आदेश की वजह से राज्य में हमारे काम और चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।
चुनाव आयोग ने याचिका में कहा था, हमने राज्य में कोरोना महामारी को देखते हुए चुनाव प्रचार के लिए पहले ही कोविड-19 निमय और एसओपी जारी किए हैं, ऐसे में हाई कोर्ट के आदशे को रोका जाना चाहिए।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था, नेताओं द्वारा रैलियों और चुनावी सभा को करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। आप चुनाव प्रचार वर्चुअल/ऑनलाइन तरीके से कीजिए।