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सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से तमिलनाडु के 20 लाख किसानों को करारा झटका

By Rahul Sankrityayan
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में किसानों की ऋण माफी पर रोक लगा दी है। सोमवार को किए गए फैसले में कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि को-ऑपरेटिव बैंकों से लिए गए ऋणों को माफ कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले पर स्टे भी लगा दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से तमिलनाडु के 20 लाख किसानों को करारा झटका

ये है मामला

बता दें कि को ऑपरेटिव बैंकों से करीब 20 लाख किसानों ने ऋण लिया है और उनकी मांग है कि ऋण माफी के साथ-साथ राहत पैकेज भी दिया जाए। गौरतलब है कि राज्य के किसानों ने करीब 1 महीने तक दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया था। इस दौरान उन्होंने विरोध स्वरूप अपना ही पेशाब पिया था।

किसानों का आरोप था कि आत्महत्या के बढ़ते मामलों के बाद भी राज्य सरकार उनकी मांगे नहीं सुन रही है और ना ही राहत पैकेज दे रही है। किसानों के समर्थन में कई जाने माने फिल्मी सितारों सहित कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, डीएमके सांसद कनिमोझी ने किसानों से मुलाकात की थी।

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English summary
Supreme Court stays Madras HC order waiving off loan to farmers in Tamil Nadu
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