NEET-SS 2021 के परीक्षा पैटर्न में अंतिम समय पर बदलाव का आरोप, SC ने केंद्र को जारी किया नोटिस
नई दिल्ली, 20 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने नीट-एसएस 2021 के लिए परीक्षा पैटर्न में आखिरी मिनट में बदलाव का आरोप लगाने वाली पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों की याचिका पर सोमवार को नोटिस जारी किया है। केंद्र और राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद को नोटिस जारी किया। मामले की सुनवाई अगले सोमवार को होगी।
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बता दें नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट सुपर स्पेशियलिटी (NEET-SS 2021) के परीक्षा पैटर्न में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) द्वारा घोषित 'अचानक अंतिम क्षणों में बदलाव' को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। 41 योग्य पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों के एक समूह ने, जो परीक्षा को क्रैक करके सुपर-स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, ने अदालत में याचिका दाखिल की थी।
अधिवक्ता जावेदुर रहमान के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि "नीट एसएस 2021 की तारीखों की घोषणा 23 जुलाई, 2021 को की गई थी, लेकिन बदले हुए पैटर्न को एक महीने से अधिक समय बाद 31 अगस्त को सार्वजनिक किया गया, जब एनईईटी एसएस 2021 परीक्षा से पहले केवल 2 महीने बचे थे।
इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि 2018 और 2019 में जब परीक्षा पैटर्न में बदलाव हुआ था, छात्रों को एनईईटी-एसएस परीक्षा से लगभग 6 महीने पहले अधिसूचित किया गया था, लेकिन 23 जुलाई, 2021 के नोटिस में परीक्षा पैटर्न / योजना या कोई परिवर्तनबिल्कुल कोई संदर्भ नहीं था।
डॉक्टरों ने तर्क दिया है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के तहत कोई भी प्रावधान राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को NEET-SS परीक्षा आयोजित करने के पैटर्न / योजना को निर्धारित / अनुमोदित करने का अधिकार नहीं देता है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और बीवी नागरत्न की खंडपीठ सोमवार, 20 सितंबर यानी आज सोमवार को मामले की सुनवाई हुई।
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नीट-एसएस 2021 के लिए पात्रता मानदंड से संबंधित अधिसूचना में एक प्रावधान को चुनौती देने वाली भारत के एक विदेशी नागरिक (ओसीआई) द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने के लगभग एक सप्ताह बाद दर्ज की गई थी ।