देशभर के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब
नई दिल्ली। स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीर बताते हुए सभी राज्य सरकारों व केन्द्र शासित प्रदेशों से इस मामले में अपना जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों व केन्द्र शासित राज्यों से 19 जनवरी तक बच्चों की सुरक्षा को लेकर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अभी तक इस मामले में सिर्फ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की सरकारों ने अपना जवाब दायर किया है, इस मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी।
मामले की सुनवाई 23 जनवरी को
सुप्रीम कोर्ट में निजी स्कूलों की तरफ से कहा गया था कि निजी स्कूलों के लिए तो गाइडलान है लेकिन सरकारी स्कूलों के लिए कोई भी नियम नहीं है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आपको जो भी कहना है कि आप 23 जनवरी को सुनवाई के दौरान कहिएगा। गौरतलब है कि जिस तरह से हरियाणा में रेयान इंटरनेशनल स्कूल में प्रद्युम्न की निर्मम हत्या की गई उसके बाद कोर्ट लगातार स्कूलों के भीतर सुरक्षा को लेकर गंभीर है।
निजी स्कूलों भी पक्षकार
कोर्ट में हुई पिछली सुनवाई के दौरान इंटिपेंडेंट स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंडिपेंडेंट स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने याचिका दायर करके कहा था कि इस मामले में उन्हें भी पक्षकार बनाया जाए। फेडरेशन का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सभी स्कूल प्रभावित होंगे, लिहाजा उनका पक्ष भी सुना जाए। इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर पहले से पर्याप्त गाइडलाइन हैं।
प्रद्युम्न हत्याकांड के बाद सुरक्षा का मामला उठा
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रद्युम्न के पिता और वकील आभा शर्मा की ओर से एक याचिका दायर की थी, जिसमे कहा गया था कि इस घटना के बाद देशभर के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों में डर का माहौल है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक नीति बनाई जानी चाहिए। ज्यादातर स्कूलों में सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं किया जाता है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस बाबत एक आदेश जारी करे ताकि स्कूल में बच्चों की सुरक्षा बेहतर तरीके से हो सके।